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1 अक्टूबर से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, नए नियमों का आपकी जेब पर पड़ेगा असर

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New Rules In October: सितंबर माह खत्म होने के साथ ही अक्टूबर का महीना शुरु हो चुका है और नए महीने के साथ कई बड़े बदलाव भी हुए हैं।

1 अक्टूबर से देश भर में कई नियम बदल गए हैं।

इन बदलावों का असर आम आदमी के घर की रसोई से लेकर उसकी जेब पर पड़ेगा।

तो आईए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू हुए इन सभी नए नियमों के बारे में –

1 – LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें में बदलाव करती हैं।

1 अक्टूबर 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए महंगा हो गया है, दिल्ली में अब ये 1740 रुपए का मिलेगा।

हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2 – ATF और CNG-PNG के बढ़ सकते हैं रेट

देशभर में महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन और CNG-PNG के दाम भी संशोधित करती हैं।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में एयर ट्रैफिक फ्यूल (ATF) की कीमतों को घटाया है, इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों को 6,099 रुपए प्रति किलोलीटर (1000 लीटर) तक घटा दिया है।

3 – सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम

केंद्र सरकार खासतौर पर बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना संचालित कर रही है।

इस योजना में निवेश को लेकर 1 अक्टूबर से नियम में बदलाव हो रहे है।

नए नियमों के मुताबिक ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं।

उन्हें अब नई गाइडलाइन के हिसाब से अनिवार्य रूप से माता-पिता या उनके कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा।

केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना  के तहत खाते खोल और बंद कर सकते हैं।

इसके तहत यदि दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो अन्य अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें – सुकन्या समृ्द्धि योजना के नियमों में बदलाव, इन कारणों से बंद हो जाएंगे कई खाते

4 – PPF खातों से जुड़े ये नियम बदलेंगे

पोस्‍ट ऑफिस के स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंड फंड योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं।

ये बदलाव भी 1 अक्‍टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्‍त 2024 को नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की थी।

इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने वालों पर एक्शन लिया जाएगा।

इसके अलावा ऐसे अनियमित अकाउंट पर पोस्‍ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) ब्याज का भुगतान तब किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता।

यानी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती, उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।

मैच्‍योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उस डेट से होगा जिस दिन नाबालिग वयस्‍क हो जाता है।

5 – HDFC Bank क्रेडिट कार्ड का ये बदलाव भी जानें

आप भी HDFC Bank के कस्‍टमर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे नए नियम का असर आप पर भी पड़ेगा।

HDFC बैंक ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड के लायल्टी प्रोग्राम को लेकर बदलाव किए हैं।

इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्‍पल प्रोडक्‍ट के ल‍िए र‍िवार्ड प्‍वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्‍ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है।

6 – अक्टूबर में 15 दिन बैंकों की छुट्टियां

भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल बेवसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं।

इसमें गांधी जयंती और दुर्गा पूजा से लेकर बैंकों में होने वाली साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं।

तो अगर आप बैंक जा रहें हैं तो बैंक हॉलिडे की लिस्ट चेक करके जरुर निकलें।

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7 – श्रमिकों को बढ़ी हुई मिलेगी मजूदरी

एक अक्टूबर से श्रमिकों को अब बढ़ी हुई मजूदरी मिलेगी।

केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1035 रुपये प्रतिदिन तक कर दिया है।

निर्माण, साफ-सफाई, समान उतारने और चढ़ाने आदि काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन मिलेगी।

अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रति दिन होगी।

कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 954 रुपये प्रतिदिन होगी।

चौकीदारी या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 1035 रुपये प्रतिदिन होगी।

अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ चौकीदारी या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन दर 1035 रुपये प्रति दिन होगी।

8 – PAN-Aadhaar से जुड़े नियमें में होगा बदलाव

केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है जो आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है।

इस नियम का मकसद पैन के मिसयूज और डुप्लिकेशन को रोकना है।

1 अक्टूबर 2024 से अब कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए एप्लिकेशन फॉर्म और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा।

9 – शेयरों के बाय बैक पर लागू होगा टैक्स

1 अक्टूबर से शेयरों के बाय बैक पर भी डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे।

इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस को कैलकुलेट करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा।

इस बदलाव से बायबैक का ऑप्शन चुनने वाले शेयरहोल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल गेन पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा।

10 – TRAI  मोबाइल यूजर्स के लिए लागू करेगी नए नियम

1 अक्टूबर TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) नए नियम लागू करने जा रहा है, जिससे मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे।

अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम कॉल्स कम आएंगे।

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल को स्पैम कॉल्स की लिस्ट बनाने और सुरक्षित यूआरएल या ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को रोकने में मदद साबित होगा।

बता दें पहले ये नियम 1 सितंबर से लागू किए जाने थे लेकिन, फिर TRAI की तरफ से इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

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11 – फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर भी लगेगा टैक्स

बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित केंद्र और राज्य सरकार के कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड से 10% की दर से TDS काटा जाएगा।

हालांकि, अगर साल भर में कमाई 10 हजार रुपये से कम है तो कोई TDS नहीं कटेगा।

12 – टीडीएस रेट में होगा बदलाव

सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS दरें कम कर दी गई हैं।

अब इन सेक्शन के लिए TDS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई।

वहीं, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS रेट 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है।

म्यूचुअल फंड यूनिट की रीपरचेज या UTI से संबंधित भुगतानों पर फोकस करने वाले सेक्शन 194F को 1 अक्टूबर 2024 से हटाने का प्रस्ताव है।

13 – डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स डिस्प्यूट के मामलों में पेंडिंग अपीलों के सेटलमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 की घोषणा की है।

1 अक्टूबर 2024 से यह स्कीम लागू की जाएगी।

इस योजना के तहत दिया जाने वाला सेटलमेंट अमाउंट भुगतान के समय पर निर्भर करता है।

जो टैक्सपेयर्स 1 अक्टूबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें या तो विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25% भुगतान करना होगा।

वहीं जो टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 के बाद निपटान करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विवादित टैक्स राशि का 110% या ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30% भुगतान करना होगा।

14 – सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया

फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्रमशः 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया है।

इसके अलावा शेयर बायबैक से हुई कमाई पर बेनिफिशियरी की टैक्सेबल इनकम के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा।

इस बात पर खास ध्यान दें कि STT इक्विटी शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन सहित विभिन्न सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री दोनों पर लगाया जाता है।

इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करना है।

15 – बदल जाएंगे Stock Market से जुड़े नियम

अक्टूबर महीने में कई इनकम टैक्स और वित्तीय नियमों में बदलाव होने वाला है।

इसके साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े तीन नियम भी 1 अक्टूबर 2024 से बदल जाएंगे।

शेयर मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव निवेशकों के ट्रेडिंग स्ट्रैटजी और प्रॉफिट को प्रभावित कर सकते हैं, इनमें सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी शामिल है।

वहीं NSE और BSE ने ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है।

BSE ने जहां 3,250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम टर्नओवर कर दिया है।

वहीं NSE के मुताबिक कैश मार्केट के लिए प्रति एक लाख ट्रेडिंग वैल्यू पर 2.97 रुपये चार्ज लिया जाएगा।

इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर के लिए प्रति 1 लाख रुपये के ट्रेडिंग वैल्यू पर 1.73 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज वसूला जाएगा।

जबकि इक्विटी ऑप्शन के लिए प्रति लाख प्रीमियम वैल्यू पर 35.03 रुपये होगा।

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