Pragya Singh Thakur: भोपाल की पूर्व सांसद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह फोटो खुद सोशल मीडिया शेयर की है, जिसमें उनके चेहरे पर सूजन दिख रही है।
इस पोस्ट में साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पार्टी पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है।
साध्वी प्रज्ञा का पोस्ट, जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी
साध्वी प्रज्ञा ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया एक्स शेयर की और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
तस्वीर में भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चेहरे पर काफी सूजन नजर आ रही है।
पोस्ट में पूर्व सांसद ने लिखा कि जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी।
कांग्रेस के टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए।
ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानो से कम सुनना बोलने में असंतुलन स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है।
#कांग्रेस_का_टॉर्चर सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं मेरेजीवन भर के लिए मृत्यु दाई कष्ट का कारण हो गएl ब्रेन में सूजन,आँखों से कम दिखना,कानो से कम सुनना बोलने में असंतुलन स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओंसे पूरे शरीर में सूजन एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा हैl जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाउंगीl pic.twitter.com/vGzNWn6SzX
— Sadhvi Pragya Singh Thakur (@sadhvipragyag) November 6, 2024
प्रज्ञा ठाकुर के करीबियों ने बताया कि पूर्व सांसद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं।
मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का वारंट
पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट केस में 6 नवंबर को एनआईए कोर्ट ने वारंट जारी किया है।
10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए प्रज्ञा ठाकुर को 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है।
दरअसल प्रज्ञा ठाकुर बीते कुछ महीनों से मेडिकल के आधार पर अदालत में पेश नहीं हुई है।
जिसके चलते मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फाइनल बहस चल रही है, इसलिए आरोपी का कोर्ट में होना जरूरी है।
यह दूसरी बार जमानती वारंट जारी किया गया है।
इसके पहले मार्च में विशेष अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था।
तब प्रज्ञा के वकील की तरफ से सेहत ठीक नहीं होने का हवाला दिया गया था।
लेकिन, खराब सेहत वाला मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट ने ना मंजूर कर दिया था।
कोर्ट ने प्रज्ञा को मुंबई में ही रहकर इलाज कराने और पेशी पर हाजिर होने का आदेश दिया था।
प्रज्ञा सहित सात आरोपियों के खिलाफ चल रहा है केस
पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं।
29 सितंबर 2008 को मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था।
जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
मालेगांव उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर है।
धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए थे।
मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है।
इन आरोपियों में भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत ले.कर्नल (रिटायर्ड) प्रसाद पुरोहित, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी का नाम शामिल है।
अप्रैल 2017 बॉम्बे हाईकोर्ट ने सातों आरोपियों को जमानत दे दी थी।
इस दौरान साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।
मालेगांव ब्लास्ट मामले में 323 गवाह हैं, जिनमें से 34 गवाह अपने बयान से मुकरे गए थे।
बाकी 289 गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने करीब 4-5 हजार सवालों का एक सेट तैयार किया है।
फिलहाल इस मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रही है।
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