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ये गलतियां करी तो रिजेक्ट हो सकता है PF क्लेम, इतने दिन बाद दोबारा कर सकते हैं अप्लाई

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PF Claim Rejected: पीएफ का पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ (EPFO) के नियमों का पालन करना जरूरी है।

अगर इनमें से किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया या कोई जानकारी गलत दी, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

हाल ही में EPFO ने क्लेम के नियमों में बदलाव किया है।

आइए जानते हैं कौन सी गलतियां क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बनती हैं और कितने दिन बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं-

घर बैठे क्लेम कर सकते हैं पीएफ का पैसा

पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड हर नौकरीपेशा इंसान के लिए एक जरूरी बचत का जरिया है।

आपकी सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है और कंपनी की तरफ से भी उतना ही योगदान किया जाता है।

यह पैसा न सिर्फ भविष्य के लिए बचत का काम करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे निकाला भी जा सकता है।

ईपीएफओ (EPFO) ने पैसा निकालने के लिए कई आसान सुविधाएं दी हैं।

ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है।

आप घर बैठे ही EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर क्लेम कर सकते हैं।

PF Claim Rejected
PF Claim Rejected

क्लेम के 7-10 दिनों के अंदर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

वहीं कुछ लोग क्लेम करते समय गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।

जैसे केवाईसी पूरी न होना, गलत जानकारी भरना या दस्तावेज सही न होना।

इन छोटी-छोटी गलतियों से आपका पैसा फंस सकता है।

PF Claim Rejected
PF Claim Rejected

दरअसल ईपीएफओ ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनके तहत ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है।

इसलिए पीएफ क्लेम करने से पहले नियमों को जान लें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जाने क्यों रिजेक्ट होता है ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम

कई बार पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे खाताधारक परेशान हो जाते हैं।

ऐसी स्थिति में घबराने से बेहतर ये है कि आप नियमों का पालन करें।

लेकिन, उससे पहले आपका ये जानना जरुरी है कि आखिर ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है?

  1. KYC पूरी न होना –अगर आपके पीएफ खाते की KYC पूरी नहीं हुई है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक बैंक अकाउंट, पैन और आधार की जानकारी अपडेट होना जरूरी है। इसे आप ईपीएफओ की मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं।
  2. गलत जन्मतिथि –अगर आपके पीएफ खाते में दर्ज जन्मतिथि और आपके एम्प्लॉयर (कंपनी) के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अलग-अलग है, तो यह भी आपके क्लेम रिजेक्ट होने की बड़ी वजह बन सकता है। इस गलती को सुधारने के लिए आपको अपने दस्तावेज ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  3. गलत बैंक डिटेल्स –क्लेम करते समय अगर आपने गलत बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड दर्ज किया है, तो आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा और क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्लेम करने से पहले अपनी बैंक डिटेल्स सही से चेक करें।
  4. डॉक्यूमेंट साफ न होना –क्लेम प्रोसेसिंग के दौरान बैंक पासबुक या चेक की कॉपी लगानी होती है। अगर यह कॉपी साफ नहीं है या सही नहीं है, तो ईपीएफओ आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्कैन करके क्लियर फॉर्मेट में अपलोड करें।
  5. नियमों का पालन न करना –ईपीएफओ ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनके तहत ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। अगर आपने बिना किसी जरूरत के या नियमों का पालन किए बिना क्लेम किया है, तो वह रिजेक्ट हो सकता है।

इतने दिन बाद दोबारा कर सकते हैं रिक्लेम

पीएफ के दावे के रिजेक्ट होने के बाद लोगों को ये पता नहीं होता कि कब और कैसे इसे दोबारा क्लेम कर सकते हैं।

जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो एक से दो दिनों के भीतर आप दोबारा क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

सबसे पहले, आपको अपने पीएफ दावे के खारिज होने का कारण पता लगाना होगा।

PF Claim Rejected
PF Claim Rejected

यह जानकारी पीएफ दावे की स्थिति में मिल सकती है।

कारण इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि आप इसे सुधार सकें।

कारण की पहचान करने के बाद, समस्या को ठीक करने के लिए आपको जो गाइड लाइन दी जा रही है इसे फॉलो करें।

PF क्लेम रिजेक्ट होने के बाद दोबारा ऐसे करें आवेदन

  • यूजर्स अपना आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यूएएन सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें
  • क्लेम के लिए लागू दावा फॉर्म पर क्लिक करें, उदाहरण के लिए, ऑनलाइन सेवा अनुभाग से फॉर्म 19, 10 सी, या 31
  • अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें,  कंफर्म करने के लिए बैंक खाता संख्या दोबारा दर्ज करें
  • जिस क्लेम के प्रकार के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसके अनुसार फॉर्म चुनें
  • अपना विवरण पता भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और अपना पीएफ दावा आवेदन जमा करें
  • एक बार आवेदन जमा हो जाने पर अपने आवेदन की प्रगति की निगरानी के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी स्थिति पर नज़र रखें
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