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हिंदू बच्चे का खतना कर बनाया मुस्लिम, कोर्ट ने मां समेत 3 आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

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Indore Conversion Case: इंदौर में जबरन धर्म परिवर्तन और बच्चे का खतना कराने के चर्चित मामले में जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

कोर्ट ने पीड़ित बच्चे की मां और उसके प्रेमी और फर्जी प्रमाणपत्र बनाने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया।

जानें क्या है पूरा मामला?

साल 2023 में राजस्थान के बाड़मेर निवासी अनाज व्यापारी महेश नाहटा ने इंदौर के खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

महेश की शादी शाजापुर निवासी प्रार्थना शिवहरे से 2014 में हुई थी और 2015 में दोनों का एक बेटा हुआ था।

फरवरी 2018 में महेश पत्नी और बेटे के साथ शाजापुर एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।

लेकिन, यहां से लौटते समय रास्ते में रतलाम के सालाखेड़ी के पास महेश की पत्नी प्रार्थना और बेटा अचानक बस से लापता हो गए।

काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो महेश ने रतलाम थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई।

जांच में पता चला कि प्रार्थना अपने पुराने प्रेमी इलियास अहमद कुरैशी के साथ इंदौर चली गई है।

शिकायतकर्ता महेश नाहटा के साथ पत्नी प्रार्थना की पुरानी तस्वीर। गोद में उनका बेटा, जिसके 8 साल का होने पर जबरन धर्म परिवर्तन कर खतना कर दिया गया था।
शिकायतकर्ता महेश नाहटा के साथ पत्नी प्रार्थना की पुरानी तस्वीर। गोद में उनका बेटा, जिसके 8 साल का होने पर जबरन धर्म परिवर्तन कर खतना कर दिया गया था।

पुरानी प्रेम कहानी बनी विवाद की जड़

दरअसल, प्रार्थना और इलियास बचपन से शाजापुर में पड़ोसी थे और दोनों में प्रेम संबंध था।

युवावस्था में इलियास प्रार्थना को भगाकर उज्जैन ले गया था और शादी कर ली थी।

लेकिन, उस वक्त प्रार्थना नाबालिग थी तो परिजनों की शिकायत पर इलियास पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था।

इसके बाद प्रार्थना का विवाह महेश नाहटा से हो गया।

जेल से छूटने के बाद इलियास ने फिर से प्रार्थना से संपर्क किया।

दोनों में बातचीत शुरू हो गई और 2018 में मौका पाकर प्रार्थना अपने बेटे के साथ इलियास के साथ चली गई।

जांच के बाद पुलिस ने प्रार्थना शिवहरे (27), फ्रेंड इलियास अहमद कुरैशी (33) और मोहम्मद जफर अली (37) को गिरफ्तार किया था।

बच्चे का खतना करवा कर बना दिया मुस्लिम

महेश को बाद में पता चला कि इलियास ने उसके बेटे का खतना करवा दिया है।

बेटे के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए, जिनमें इलियास को पिता दिखाया गया।

बच्चे का नाम भी बदल दिया गया और उसे मदरसे में भर्ती करा दिया गया।

ये फर्जी दस्तावेज मोहम्मद जफर अली नामक व्यक्ति ने तैयार किए थे।

इंदौर जिला कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने आरोपियों को धारा 467 और 471 के तहत 10-10 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत 7-7 साल का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

धारा 420 और 468 के तहत 5-5 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

बता दें ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसके तहत तीनों आरोपियों को कुल 10 साल जेल में रहना होगा।

बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि इलियास के पीएफआई से संबंध हैं। उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरे बेटे को अपना बेटा बना दिया और उसे मदरसे में भेजने लगा।
बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि इलियास के पीएफआई से संबंध हैं। उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरे बेटे को अपना बेटा बना दिया और उसे मदरसे में भेजने लगा।

पिता बोले– कोर्ट के फैसले से इंसाफ मिला

लोक अभियोजन के मुताबिक, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के किसी भी मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी सजा है।

सरकारी वकील ने कहा कि यह फैसला भविष्य में धर्मांतरण के मामलों पर लगाम लगाने में अहम साबित होगा।

वहीं सजा के बाद महेश नाहटा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से मुझे इंसाफ मिला है।

मेरे बेटे और परिवार पर जो गुजरी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

महेश ने पुलिस को बताया था कि इलियास के साथ और भी कई लोग हैं।

ये लोग हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ उनके बच्चों का भी जबरन धर्मांतरण कराते हैं।

इलियास का चचेरा भाई सरफराज और एक अन्य रिश्तेदार सईद हाफिज अहमद पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) के सक्रिय सदस्य हैं और दोनों जेल भी जा चुके हैं।

महेश ने यह भी बताया कि इलियास ने धमकी दी थी कि पत्नी और बेटे को वापस चाहिए तो 5 लाख रुपये दो।

मामला तूल पकड़ने के बाद महेश ने शाजापुर कोर्ट में प्रार्थना के खिलाफ तलाक की अर्जी भी दी थी।

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