Punishment For Pakistanis: पहलगाम हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है।
अलग-अलग वीजा धारको के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय की गई थी।
पिछले 3 दिनों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ दिया है।
मगर इस फैसले के बाद लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि अगर किसी ने ये फैसला नहीं माना या फिर तय समय में भारत नहीं छोड़ा तो उसके साथ क्या होगा या उसे क्या सजा मिलेगी?
अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो पढ़िए ये खास आर्टिकल…
भारत करेगा सख्त कार्रवाई
भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है।
इसके अनुसार, जो पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना
जो भी पाकिस्तानी नागरिक 29 अप्रैल के बाद भारत में रह जाएंगे। उन्हें गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्हें 3 साल की जेल या 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

किन पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा?
4 अप्रैल 2025 से लागू हुए ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025’ के तहत, वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले या तय समय से अधिक भारत में रुकने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई की जाएगी।
SAARC वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी।
मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
537 पाकिस्तानी नागरिक लौट चुके हैं
पिछले तीन दिनों में 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस पाकिस्तान लौट चुके हैं।
वहीं, 850 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से भारत आए हैं।
किन वीजा धारकों को भारत छोड़ना होगा?
भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के 14 प्रकार के वीजा रद्द कर दिए हैं।
इनमें से 13 श्रेणियों के वीजा धारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना था, लेकिन इसे 2 दिन बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया गया।

वीजा प्रकार और उनकी समय सीमा:
- SAARC वीजा – 26 अप्रैल तक (जज, खिलाड़ी और हाई-प्रोफाइल लोगों के लिए)
- बिजनेस वीजा – व्यापार के लिए आने वाले पाकिस्तानी
- विजिटर वीजा – परिवार से मिलने आए लोग
- जर्नलिस्ट वीजा – मीडिया कर्मियों के लिए
- कॉन्फ्रेंस वीजा – सेमिनार और सम्मेलन में शामिल होने वाले
- ट्रांजिट वीजा – भारत के रास्ते किसी तीसरे देश जाने वाले
- ग्रुप टूरिस्ट वीजा – पर्यटक समूहों के लिए
- माउंटेनियरिंग वीजा – ट्रैकिंग के लिए आए विदेशी
- फिल्म वीजा – फिल्म या टीवी शूटिंग के लिए
- स्टूडेंट वीजा – भारत में पढ़ाई करने वाले छात्र
- पिलग्रिम वीजा – तीर्थयात्रा के लिए आए लोग
- वीजा ऑन अराइवल – हालांकि पाकिस्तान के लिए यह बंद है
मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की छूट
भारत सरकार ने मानवीय आधार पर मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का अतिरिक्त समय दिया है।
इनमें मरीज और उनके साथ आए अधिकतम 2 परिजन शामिल हैं।
उन्हें अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है ताकि जांच के दौरान कोई परेशानी न हो।
डेडलाइन के बाद रुकने वाले ‘गैर-कानूनी विदेशी
अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भी भारत में रहता है, तो उसे ‘गैर-कानूनी विदेशी’ माना जाएगा।
नए कानून के तहत:
- 1 से 5 साल की जेल
- 10,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना
- सजा के बाद डिपोर्टेशन
सीमा हैदर (Seema Haider) जैसे मामलों में क्या होगा?
सीमा हैदर (पाकिस्तानी मूल की महिला जो भारत में रह रही हैं) जैसे मामलों में सरकार जांच के बाद फैसला करेगी।
सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
अदालत के आदेश के बाद वह फिलहाल भारत में रह सकती हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?
यह कदम पहलगाम हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की थी।
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस भेजें।