High Court on Vijay Shah: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दी गई विवादित टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 घंटे (शाम 6 बजे तक) के भीतर मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने यह आदेश भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जारी किया है।
हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ साहसिक कार्रवाई करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया हुई।
विपक्षी दल कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जबकि भाजपा ने उन्हें समझाइश दी।
हालांकि, मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट का सख्त आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को निर्देश दिया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(B) और 197 के तहत FIR दर्ज की जाए।
जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर बुधवार शाम 6 बजे तक मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई, तो पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
कोर्ट ने मंत्री के बयान की की तीखी आलोचना
जबलपुर हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के बयान की सख्त आलोचना की।
बेंच में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला शामिल थीं।
कोर्ट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उन्हें “आतंकवादियों की बहन” बताना न सिर्फ भारत की एकता के खिलाफ है, बल्कि सेना के मनोबल को भी ठेस पहुंचाता है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंत्री का यह बयान एक आपराधिक कृत्य है और पुलिस को इस पर तुरंत केस दर्ज करना चाहिए।

“सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं”
जस्टिस श्रीधरन ने अपने आदेश में कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की बहादुरी की प्रतीक हैं।
मंत्री का बयान सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे देश में अलगाववाद फैलाने जैसा है।
कोर्ट ने कहा, “ऐसे लोगों को उम्रकैद होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी।”
हाईकोर्ट ने मंत्री पर कई गंभीर धाराएं लगाते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिनमें शामिल हैं:
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BNS धारा 152: भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश (सजा: उम्रकैद या 7 साल की जेल)।
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BNS धारा 196(1): धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश (सजा: 3 से 5 साल की जेल)।
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BNS धारा 197: राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाला बयान (सजा: 3 से 5 साल की जेल)।
मंत्री ने 3 दिन मांगे, कोर्ट ने दिए कुछ घंटे
मंत्री विजय शाह के वकील ने कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा, ताकि वे जवाब दे सकें।
लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा, “इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। यह शर्मनाक टिप्पणी है, और हम कुछ घंटे का समय दे रहे हैं, जो काफी है।”
कोर्ट ने साफ किया कि देश की एकता के खिलाफ बोलने वाला चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, उसे कानून के सामने जवाब देना होगा।

गुरुवार को सुनवाई, FIR दर्ज नहीं हुई तो DGP पर अवमानना का केस
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो पुलिस महानिदेशक (DGP) को अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने जवाब देना होगा और अवमानना का मामला भी बन सकता है।
गुरुवार (15 मई) को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा।
अगर FIR दर्ज नहीं हुई, तो DGP के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी।
मंत्री ने मांगी माफी, लेकिन विवाद थमा नहीं
विवाद बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं था।
हालांकि, कांग्रेस ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया और उनके इस्तीफे की मांग जारी रखी है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बयान से नाराज हैं, जिससे भाजपा के भीतर भी मंत्री के खिलाफ दबाव बढ़ गया है।
MP बीजेपी मंत्री विजय शाह को अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो तुरन्त इस्तीफ़ा देना चाहिए।
केवल माफ़ी मांग लेने से कुछ नहीं होता। इन्होंने ने एक कर्नल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया।
क्या आप को नहीं लगता इन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए? pic.twitter.com/YkOIgJctZh
— The Muslim (@TheIndMuslim) May 13, 2025
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सेना की अधिकारी के साथ अनर्गल टिप्पणी करना अस्वीकार्य है।
भाजपा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री को चेतावनी दी है।
सोशल मीडिया पर #VijayShahResign और #JusticeForSophiaQureshi ट्रेंड कर रहा है।

आगे की कार्रवाई
अब सबकी नजर पुलिस कार्रवाई पर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज होने की संभावना है।
यदि FIR दर्ज होती है, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है, जिससे राज्य सरकार के लिए भी नई चुनौती पैदा हो सकती है।
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