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बैंक अकाउंट में कैश जमा करने के लिए क्या PAN कार्ड जरूरी? जानें क्या है नियम

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Manish Kumar
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पैन का इस्तेमाल मुख्य तौर टैक्स असेसमेंट व इससे जुड़े कामों के लिए होता है, लेकिन विभिन्न वित्तीय लेन-देन के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है।

भोपाल। क्या आपको अपने बैंक अकाउंट में नकद जमा के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है? आपके दिमाग में भी यह सवाल कौंधता है, लेकिन बैंक के नियमों को समझना काफी मुश्किल हो सकता है।

हालांकि, बैंक के इन नियमों को आसान भाषा में समझने पर आप फालतू की होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं।

आपके नकद जमा करने को लेकर क्या हैं बैंक से जुड़े नियम, यह जान लेने के बाद आपको इससे जुड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े नियमों के बारे में…

PAN नंबर क्या है?

PAN कार्ड का मतलब स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) कार्ड है। यह भारत में आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।

PAN एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या (अक्षर और संख्या) है जो प्रत्येक व्यक्ति या इकाई के लिए अलग होता है।

इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टैक्स से जुड़े मामलों के लिए किया जाता है, लेकिन यह विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

क्या नकद जमा के लिए PAN कार्ड आवश्यक है?

भारत में बैंक में प्रत्येक नकद जमा के लिए PAN कार्ड की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, आपको एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक की राशि बैंक में जमा करने के लिए अपना PAN देना होता है।

इसके अलावा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपकी कुल नकद जमा राशि 20 लाख रुपये से अधिक है तो भी अपने PAN की जानकारी देना अनिवार्य है।

यह आपके सभी बैंक अकाउंट्स और डाकघर अकाउंट्स में संयुक्त रूप से की गई सभी जमाओं पर लागू होता है।

CBDT ने 2022 में किया नियमों में बदलाव –

2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत किसी भी शख्स को एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की जमा या निकासी करने के लिए अपना PAN या AADHAAR देना अनिवार्य हो गया है।

यह बैंकों या डाकघरों में काफी ज्यादा राशि वाले लेन-देन के साथ-साथ करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी लागू होता है।

एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से ज्यादा बैंक या डाकघर अकाउंट्स में 20 लाख रुपये से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए PAN या AADHAAR का उल्लेख करना अनिवार्य है।

यह 20 लाख रुपये की सीमा एक साल के भीतर सभी जमा या निकासी का टोटल है और इसमें सहकारी बैंकों के साथ लेन-देन भी शामिल है।

ऐसे लेन-देन करने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को इच्छित लेन-देन तिथि से कम से कम सात दिन पहले PAN के लिए आवेदन करना चाहिए।

इसी तरह, बैंक या डाकघर में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने के इच्छुक लोगों को अपना PAN देना होगा।

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