First FIR in BNS: देशभर में 30 जून की रात 12 बजे के बाद से न्याय केंद्रित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं।
देशभर में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। भारतीय न्याय संहिता (bharatiya nyaya sanhita) के तहत सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में नए कानून के मुताबिक सोमवार (1 जुलाई) को पहली एफआईआर दर्ज हुई।
देर रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स बीच सड़क पर रेहड़ी लगाए हुए दिखा जिस पर वह पानी और गुटखा बेच रहा था और इस कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही थी जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस के तहत एफआईआर (First FIR in BNS) दर्ज कर ली।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने कई बार रेहड़ी लगाकर बिक्री करने वाले शख्स से वहां से हटने को कहा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हालांकि, वह पुलिसकर्मियों की बात को नजरअंदाज करता रहा और उसे मानने से इनकार कर दिया।
उसने पुलिस वालों को अपनी मजबूरी बताई और वहां से चला गया जिसके बाद पुलिस ने उसका नाम-पता पूछकर नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली।
मध्य प्रदेश में भी दर्ज हुई बीएनएस के तहत एफआईआर –
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) के तहत 30 जून की देर रात 12.05 मिनट पर युवक की शिकायत पर धारा 173 के तहत गाली गलौज करने के मामले में पहली एफआईआर (First FIR in BNS) दर्ज हुई।
जानकारी के मुताबिक, फरियादी प्रफुल्ल चौहान (40 वर्ष) पिता जय नारायण चौहान इसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी की शिकायत पर राजा उर्फ हरभजन के खिलाफ बीएनएस की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की है जहां आरोपी राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।