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31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक करें, नहीं तो हो जाएगा डी-एक्टिवेट!

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

How to Link PAN with Aadhar: केंद्र सरकार ने सभी PAN धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।

31 दिसंबर 2025 तक अपना PAN कार्ड अपने आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो अब और देरी न करें, क्योंकि इसकी अनदेखी के गंभीर नतीजे होंगे।

यदि आप तय समय सीमा में PAN और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड डी-एक्टिवेट (निष्क्रिय) हो जाएगा।

समय रहते इस काम को पूरा कर लेने से भविष्य में होने वाली कई तरह की वित्तीय और कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है।

यह नियम उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से जरूरी है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके PAN बनवाया था।

ऐसे लोगों को हर हाल में 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन से पहले लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी, भले ही उन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से ही PAN क्यों न बनवाया हो।

PAN डी-एक्टिवेट होने से क्या-क्या परेशानियां होंगी?

अगर आपका PAN डी-एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी वित्तीय गतिविधियों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा:

  1. आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे: डी-एक्टिवेट PAN के साथ आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे।
  2. टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा: अगर आपको किसी साल टैक्स का रिफंड मिलना है, तो वह भी रुक जाएगा।
  3. बैंकिंग लेन-देन में रुकावट: बैंकों में 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम जमा करने या निकालने पर रोक लग सकती है।
  4. निवेश में दिक्कत: म्यूचुअल फंड (SIP), शेयर बाजार, या अन्य वित्तीय योजनाओं में निवेश करने में मुश्किल होगी।
  5. महंगी खरीदारी नहीं कर पाएंगे: 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का सोना या कोई अन्य बहुमूल्य सामान खरीदना मुश्किल हो जाएगा।
  6. सैलरी और सरकारी योजनाओं में परेशानी: आपकी सैलरी के भुगतान में देरी हो सकती है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी बाधा आ सकती है।
  7. जुर्माने का खतरा: अगर आपका PAN निष्क्रिय है और आप इसे किसी लेन-देन में इस्तेमाल करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कैसे चेक करें कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं?

लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह जांच लेना जरूरी है कि कहीं आपका PAN पहले से ही आधार से लिंक तो नहीं है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर नीचे की ओर ‘Link Aadhar Status‘ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अगला पेज खुलने पर अपना PAN नंबर, आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
  4. View Aadhar Link Status‘ बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर बता दिया जाएगा कि आपका आधार और PAN आपस में लिंक है या नहीं।

आधार-पैन लिंक करने की आसान प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

अगर लिंकिंग नहीं हुई है, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करें। इसमें एक छोटी सी फीस (₹1000) का भुगतान करना होगा।

फीस का भुगतान

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
  2. ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhar‘ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN नंबर और आधार नंबर डालकर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  4. अब आपको NSDL की वेबसाइट पर रीडायरेクト किया जाएगा। ‘CHALLAN NO./ITNS 280’ में ‘Proceed‘ पर क्लिक करें।
  5. ‘Tax Applicable’ में ‘(0021) Income Tax (Other than Companies)‘ चुनें।
  6. ‘Type of Payment’ में ‘(500) Other Receipts‘ सेलेक्ट करें।
  7. ‘Mode of Payment’ में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड में से कोई एक चुनें।
  8. ‘Permanent Account Number’ में अपना PAN नंबर दोबारा दर्ज करें।
  9. Address सेक्शन में अपना पता भरें।
  10. कैप्चा कोड डालकर ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
  11. अगले पेज पर सारी जानकारी चेक करने के बाद ‘I Agree’ पर टिक करके ‘Submit to the Bank’ पर क्लिक करें। अगर कोई गलती है तो ‘Edit’ पर क्लिक कर सुधार लें।
  12. अब नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के जरिए ₹1000 की रकम ‘Others’ हेड के तहत जमा करें।
  13. भुगतान पूरा होने के बाद एक पावती (PDF) जनरेट होगी, उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन लग सकते हैं।

लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करना

  1. भुगतान के 4-5 दिन बाद दोबारा इनकम टैक्स वेबसाइट पर ‘Link Aadhar’ के ऑप्शन पर जाएं।
  2. PAN और आधार नंबर डालकर ‘Validate’ करें। अगर पेमेंट वेरिफाई हो गया है तो ‘Continue’ का ऑप्शन आएगा।
  3. ‘Continue’ पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड पर दर्ज अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. ‘I Agree’ पर टिक लगाकर आगे बढ़ें। इस पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
  5. OTP दर्ज करके ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  6. एक पॉप-अप विंडो खुलेगी जिसमें लिखा होगा कि आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है।
  7. वैलिडेशन सफल होने के बाद आपका PAN और आधार सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।

किन लोगों को है छूट?

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को PAN और आधार लिंक कराने से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:

  • असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी (कुछ विशेष मामलों में)।
  • नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) जैसी आयकर अधिनियम की परिभाषा के अनुसार।
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
  • विदेशी नागरिक (Foreign Citizens)।

अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आपको आधार-पैन लिंकिंग की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है।

इसलिए, समय रहते सतर्क हो जाएं और अपने PAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा कर लें।

यह एक छोटा-सा कदम है, जो भविष्य में आपको बड़ी वित्तीय और कानूनी जटिलताओं से बचा सकता है।

अगर प्रक्रिया के दौरान कोई दिक्कत आती है, तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

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