Imran Khan Toshakhana 2 Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक बड़ा झटका लगा है।
शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में एक विशेष अदालत ने उन दोनों को 17-17 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में आयोजित सुनवाई के दौरान सुनाया गया, जहां इमरान खान पहले से ही अन्य मामलों में कैद हैं।
कोर्ट ने दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया है और जमीन जब्त करने का आदेश दिया है।
इमरान खान की कानूनी टीम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
Pakistan’s Dawn reports – “A special court of the Federal Investigation Agency (FIA) on Saturday sentenced PTI founder Imran Khan and his wife Bushra Bibi to 17 years imprisonment in the Toshakhana-2 case. The case pertains to the purchase of an expensive Bulgari jewellery set,… pic.twitter.com/LOtVNMr9pq
— ANI (@ANI) December 20, 2025
क्या है तोशाखाना-2 मामला?
तोशाखाना, जिसका अर्थ है ‘खजाना घर’, पाकिस्तान की सरकारी प्रणाली का वह हिस्सा है जहां विदेशी अतिथियों और नेताओं द्वारा दिए गए उपहार रखे जाते हैं।
आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उपहार में मिले एक बहुमूल्य बुल्गारी ज्वैलरी सेट को नियमों के विपरीत, बेहद कम कीमत पर खरीद लिया।
नियम यह है कि ऐसे उपहारों को सरकारी खजाने में जमा कराना होता है, और यदि कोई नेता इन्हें रखना चाहे तो उनकी वास्तविक बाजार कीमत का एक निर्धारित प्रतिशत अदा करना पड़ता है।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस ज्वैलरी सेट का अनुमानित मूल्य कम बताकर और नियमों का उल्लंघन करके सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया।

अदालत का फैसला और सजा
विशेष न्यायाधीश सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने इस मामले में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई। सजा के दो हिस्से हैं:
- पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 वर्ष की कठोर कारावास।
दोनों सजाएं मिलाकर कुल 17 वर्ष बनती हैं। यही सजा बुशरा बीबी को भी दी गई है।
इस वजह से मिली कम सजा
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखते हुए एक नरम रुख अपनाया गया है।
साथ ही, दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (लगभग 1.64 करोड़ रुपये) का संयुक्त जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा, संबंधित जमीन जब्त करने का भी आदेश दिया गया है।

क्या है तोशाखाना नियम?
पाकिस्तान में एक स्पष्ट नियम है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी सरकारी पदाधिकारी को विदेशी दौरों या आधिकारिक मुलाकातों में मिले उपहारों की जानकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव) को देनी होती है।
इन उपहारों को “तोशाखाना” नामक सरकारी भंडार में जमा कराया जाता है।
नियम के अनुसार:
- 10,000 पाकिस्तानी रुपये से कम मूल्य का उपहार व्यक्ति अपने पास रख सकता है।
- 10,000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहार को उसकी अनुमानित कीमत का 20% भुगतान करके ही रखा जा सकता है।
- 4 लाख रुपये से अधिक मूल्य के उपहार केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही खरीद सकते हैं, वरना उनकी नीलामी होती है।

विवाद की शुरुआत: एक घड़ी से
साल 2018 की बात है, जब नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर गए।
वहां सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें सोने और हीरे जड़ित एक बहुत ही कीमती घड़ी भेंट की।
पाकिस्तान लौटने पर इमरान खान ने यह घड़ी अपनी पत्नी बुशरा बीबी को दे दी।
बाद में, बुशरा बीबी ने तत्कालीन मंत्री जुल्फी बुखारी को यह घड़ी देकर इसकी बाजार कीमत पता करने और इसे बेचने का अनुरोध किया।
मंत्री बुखारी और बुशरा बीबी की एक दोस्त फराह खान घड़ी बेचने के लिए एक लक्जरी शोरूम पर गए।
शोरूम के मालिक ने सतर्कता दिखाते हुए घड़ी बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया।

कैसे खुला राज?
घड़ी निर्माता कंपनी को जब पता चला कि प्रिंस द्वारा दी गई एक अति दुर्लभ घड़ी बिक्री के लिए पेश की जा रही है, तो उन्होंने सीधे सऊदी प्रिंस के कार्यालय से संपर्क किया।
सऊदी कार्यालय ने पाकिस्तान सरकार से इस बारे में पूछताछ की, जिससे पूरा मामला सामने आ गया।
बाद में, बुशरा बीबी और मंत्री जुल्फी बुखारी के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो लीक हुआ, जिससे यह पता चला कि घड़ी बेचने का निर्णय इमरान खान की जानकारी में ही लिया गया था।
इस ऑडियो को अदालत में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश किया गया।

इमरान खान पर क्या आरोप हैं?
आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए (2018-2022) प्राप्त 108 उपहारों में से कई बहुमूल्य उपहारों को तोशाखाना नियमों का उल्लंघन करते हुए कम कीमत पर खरीदा और फिर उन्हें अधिक मूल्य पर बेच दिया।
कुछ प्रमुख उपहारों की सूची इस प्रकार है:
- एक घड़ी: लगभग 8.5 करोड़ रुपये मूल्य की (जिसे इमरान ने 5-7 लाख रुपये का बताया)
- 7 रोलेक्स घड़ियां: लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य की
- कफलिंक्स: 56.7 लाख रुपये मूल्य के
- एक पेन: 15 लाख रुपये मूल्य का
- एक अंगूठी: 87.5 लाख रुपये मूल्य की
अदालत का मानना है कि इमरान खान ने जानबूझकर इन उपहारों की वास्तविक कीमत को कम करके बताया और नियमों का पालन किए बिना उन्हें अपने पास रख लिया।

2023 से जेल में बंद हैं इमरान
इमरान खान पर 100 से अधिक मामले चल रहे हैं और वे अगस्त 2023 से जेल में हैं।
तोशाखाना मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
इसके अलावा, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी उन पर और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर आरोप हैं, जहां उन पर सरकारी जमीन को कम कीमत पर बेचने का आरोप लगाया गया है।
इमरान खान का यह मामला पाकिस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति करने वाले एक नेता के लिए एक बड़ा विरोधाभास पैदा करता है और देश की कानूनी प्रक्रिया की कड़ी परीक्षा का विषय बना हुआ है।

क्या होगा आगे?
इस फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने तुरंत इसकी उच्च न्यायालय में अपील करने की मंशा जताई है।
उनके वकीलों का कहना है कि यह फैसला कानून और तथ्यों के आधार पर खरा नहीं उतरता और इसे अगले स्तर पर चुनौती दी जाएगी।
इमरान खान पहले से ही सिफर और अवैध विवाह (‘इद्दत’) जैसे अन्य मामलों में सजा काट रहे हैं।
यह नया फैसला उनकी राजनीतिक वापसी की संभावनाओं और आगामी चुनावों में उनकी पार्टी की भूमिका को लेकर और अधिक अनिश्चितता पैदा करता है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला देश में चल रहे राजनीतिक टकराव का एक हिस्सा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।


