New Year party liquor license: नए साल की मौके पर मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग ने भोपाल वासियों को एक नया ऑफर दिया है।
इसके तहत अब आप नए साल की पार्टी के लिए सिर्फ 500 रुपये का ऑनलाइन लाइसेंस लेकर अपने घर को कानूनी रूप से बार में बदल सकते हैं।
विभाग के मुताबिक, पिछले साल भी इसी तरह के लाइसेंस से उन्हें करीब 30 लाख रुपये का राजस्व मिला था, और इस बार यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 50 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

यह कदम उत्सव के माहौल को कानून के दायरे में लाने और अवैध शराब वितरण पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह “छूट” नहीं बल्कि एक नियमित प्रक्रिया है।
बिना लाइसेंस के शराब परोसने या पड़ोसियों की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्थान के आधार पर लाइसेंस शुल्क
विभिन्न स्थानों के लिए लाइसेंस शुल्क का ढांचा इस प्रकार है:
| आयोजन का प्रकार | लाइसेंस शुल्क (रुपये में) | विवरण |
|---|---|---|
| निजी घर में पार्टी | 500 | स्वयं के आवास में आयोजित छोटी पार्टी के लिए। |
| सार्वजनिक स्थल | 5,000 | शादी हॉल, सामुदायिक भवन जैसे स्थानों पर आयोजन हेतु। |
| होटल / रेस्तरां | 10,000 | लॉजिंग सुविधा वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए। |
व्यावसायिक आयोजनों के लिए स्लैब के आधार पर शुल्क
वहीं, ऐसे व्यावसायिक आयोजन जहां प्रवेश के लिए टिकट या शुल्क लिया जाता हो, उनके लिए शुल्क आने वाले मेहमानों की संख्या पर निर्भर करेगा:
| मेहमानों की अनुमानित संख्या | लाइसेंस शुल्क |
|---|---|
| 500 तक | 25,000 रुपये |
| 500 से 1,000 तक | 50,000 रुपये |
| 1,000 से 2,000 तक | 75,000 रुपये |
| 2,000 से 5,000 तक | 1,00,000 रुपये |
| 5,000 से अधिक | 2,00,000 रुपये |
नियमों का पालन न करने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई
आबकारी विभाग पिछले कुछ समय से नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
हाल ही में, भोपाल में दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर 59 रेस्टोरेंट, होटल और बार के लाइसेंस निलंबित किए गए और उन्हें सील कर दिया गया था।
इसके अलावा, नकली ग्राहक बनकर छापेमारी करने जैसे तरीकों से भी अवैध रूप से शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया गया है।
नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए यह लाइसेंस योजना एक सुविधा है, लेकिन जिम्मेदारी से मनाने की अपील भी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य उत्सव में बाधा डालना नहीं, बल्कि इसे कानून के दायरे में लाना है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें
सिर्फ 3 क्लिक में पूरा ऑनलाइन प्रोसेस
इस लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल बनाया गया है। आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं:
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वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eaabkari.mp.gov.in/ पर जाएं।
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लॉगिन करें: होमपेज पर ‘New License’ मेनू पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें और प्राप्त OTP के जरिए लॉगिन करें।
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फॉर्म भरें और भुगतान करें: स्टेप बाय स्टेप पार्टी की तारीख, स्थान और मेहमानों की अनुमानित संख्या जैसी जानकारी भरें। निर्धारित लाइसेंस फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
आप ‘eaabkari Connect’ मोबाइल ऐप के जरिए भी सीधे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिम्मेदारी से मनाएं जश्न, याद रखें ये जरूरी नियम
विभाग ने साफ किया है कि यह ‘छूट’ ‘मनमानी’ करने की अनुमति नहीं है।
पार्टी आयोजित करने वालों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन करना होगा:
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सेवन स्थान: शराब का सेवन सिर्फ उसी स्थान पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए लाइसेंस लिया गया है। इसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
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शराब की खरीद और रख-रखाव: एक व्यक्ति बिना लाइसेंस के सिर्फ एक निश्चित सीमा तक ही शराब रख सकता है। नियम के अनुसार, एक व्यक्ति अधिकतम 4 बोतल विदेशी शराब, 5 बोतल वाइन, 2 बोतल देशी शराब और 12 बोतलों की एक पेटी बीयर ही खरीदकर ले जा सकता है। इससे अधिक मात्रा के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है।
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सुरक्षा और अनुशासन: विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाती है या पार्टी से पड़ोसियों को कोई शिकायत होती है, तो आयोजक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए साल की रात्रि में शहर भर में विशेष निगरानी टीमें तैनात रहेंगी।
भोपाल आबकारी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, इस पहल का मकसद लोगों के उत्सव में बाधा डालना नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से कानून के दायरे में लाना और सुरक्षित बनाना है।



