NEET-UG 2024 No Re-test: नई दिल्ली। NEET-UG 24 मामले की 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई।
कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है जिसके लिए कोई डेट जारी नहीं की है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले (NEET-UG 2024 No Re-test) में सुनवाई करते हुए IIT दिल्ली की रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद डेटा NEET-UG 24 के प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देता है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पूरे NEET-UG 24 परीक्षा को रद्द करने का आदेश सिद्धांतों के आधार पर उचित नहीं है।
NEET-UG 2024 Exams पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- दोबारा नहीं होगी परीक्षा, परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं#NEET #NEET_परीक्षा #NEETUGPaperLeak #BigBreaking #SupremeCourt #NEETUG2024 #NEETUGUPDATE #Budget2024 #neet2024scam #RENEET pic.twitter.com/DkSILrTooN
— Chautha Khambha (@chauthakhamba) July 23, 2024
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने अपनी दलील में कहा है कि ये साफ है कि 4 मई को स्टूडेंट्स को पेपर मिल चुका था।
उन्होंने पेपर के सही जवाब याद किए और फिर भी फेल हो गए। पेपर लीक के लिए लंबी टाइमलाइन जरूरी है, कम समय में ये हो ही नहीं सकता।
भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने NEET-UG 2024 से संबंधित मामलों (NEET-UG 2024 No Re-test) की सुनवाई के दौरान, प्रश्न पत्र के भौतिकी भाग में विवादास्पद प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प 4 को चिह्नित करने वालों को पूरे अंक देने और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चिह्नित करने वालों के कोई अंक नहीं काटने का प्रस्ताव रखा।
इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को भौतिकी के इस विवादित प्रश्न को लेकर तीन विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने तथा मंगलवार दोपहर तक सही जवाब पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
Supreme Court says it is of the view that ordering cancellation of the entire NEET-UG exam is not justified.
Supreme Court declines to cancel NEET-UG 2024 exam.
— ANI (@ANI) July 23, 2024
सुनवाई शुरू होने पर सीजेआई ने रिपोर्ट में लिखी बातों का हवाला दिया और कहा कि हमें आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट मिली है।
आईआईटी निदेशक रंगन बनर्जी ने भौतिकी विभाग की एक समिति गठित की। तीन विशेषज्ञों की एक टीम ने प्रश्न की जांच की। टीम का कहना है कि चौथा विकल्प सही जवाब है।
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।