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लाड़ली बहना के बाद अब बेटियों के माता-पिता को भी पेंशन देगी सरकार, ऐसे करें अप्लाई

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 12 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

CM Kanya Abhibhawak Pension Scheme: मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहनों के बाद अब बेटियों के माता-पिता के लिए भी एक पेंशन योजना शुरू कर रही है।

इसका योजना के तहत बेटी की शादी के बाद अकेले रह जाने वाले माता-पिता को हर महीने 600 रुपये दिए जाएंगे।

इस योजना का उद्देश्य ऐसे माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां हैं।

CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। जिनका पालन करना बेहद जरूरी है।

आइए जानते हैं इनके बारे में…

  1. आवेदक दंपत्ति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
  2. दंपत्ति में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  3. दंपत्ति की केवल एक संतान बेटी ही होनी चाहिए।
  4. दंपत्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

मुख्‍यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  1. आवेदनकर्ता की दो तस्वीरें
  2. आधार नंबर
  3. बैंक पासबुक
  4. समग्र आईडी
  5. आयु प्रमाण पत्र
  6. आय प्रमाण पत्र (यदि आयकरदाता नहीं हैं)
  7. मोबाइल नंबर
  8. केवल लड़कियों के बच्चे होने के संबंध में शपथ पत्र
  9. मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  10. दंपत्ति की संयुक्त तस्वीर/अकेले होने पर एकल तस्वीर
  11. विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा

कैसे करें योजना के लिए आवेदन

  • मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना के लिए Online और Offline दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है।
  • सभी दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा करने होंगे।
  • ऑफलाइन आवेदन करने पर आपको कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से एक पावती दी जाएगी।
  • फिर पात्रता की जांच करके पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
  • आप लोक सेवा गारंटी में आवेदन करके भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

सही दस्तावेज नहीं तो रद्द होगा आवेदन

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदनों की जांच की जाएगी।

जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेगा।

यदि दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और आपको लिखित में सूचित किया जाएगा

कैसे मिलेगी पेंशन

यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो आपका पेंशन मामला मंजूर हो जाएगा।

इसके बाद आपका नाम पेंशन प्रस्ताव में जोड़ा जाएगा और हर महीने पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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