Digital India Bill: समय रैना और रणवीर अलाहबादिया की कॉन्ट्रोवर्सी के बाद से सोशल मीडियो को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है।
सरकार नए कानून लाने की तैयारी में है, जिससे अश्लीलता पर लगाम लगाई जा सके।
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती लगाने के लिए सरकार जल्द डिजिटल इंडिया बिल (Digital India Bill) लाने वाली है।
यह नया कानून मौजूदा आईटी एक्ट 2000 की जगह लेगा।
साथ ही डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करने के लिए कई सख्त प्रावधानों को शामिल करेगा।
सोशल मीडिया कंटेंट पर सरकार की कड़ी नजर
केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल इंडिया बिल लेकर आने वाली है।
इसके तहत यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।
इस कानून पर पिछले 15 महीनों से काम चल रहा है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नियम बनाए जाएंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और सूचना एवं प्रसारण जैसे क्षेत्रों को अलग-अलग रेगुलेट किया जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गवर्नेंस को इस कानून से अलग रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए अलग से नियमन की जरूरत होगी।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही डिजिटल इंडिया बिल को संसद में पेश कर सकती है।
इसके लागू होने के बाद भारत में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक नई निगरानी व्यवस्था शुरू हो जाएगी।
वहीं, कई विशेषज्ञों को डर है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी हलचल
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहबादिया के विवादास्पद बयान के चलते यह मामला और अधिक तूल पकड़ चुका है।
रणवीर के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
फिर क्या था सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की खामियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया।
इसके बाद सरकार ने डिजिटल इंडिया पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।

वहीं, सरकार का तर्क है कि IT ACT 2000 अब काफी पुराना हो चुका है।
ये जब बना था, तब देश में इंटरनेट यूजर 60 लाख थे। हालांकि अब ये आंकड़ा 90 करोड़ को भी पार कर चुका है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार को नए कानून की जरूरत महसूस हुई है।
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कंटेंट को लेकर सरकारी गाइडलाइंस में यह होगा खास
सरकार पहले ही 2021 में IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules लेकर आई थी, जिसे 2023 में अपडेट किया गया था।
लेकिन, अब डिजिटल इंडिया बिल में और सख्त प्रावधान जोड़े जाएंगे।

- सेल्फ रेगुलेशन: सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट मॉडरेशन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी।
- शिकायत निवारण प्रणाली: अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट मिलता है, तो यूजर सीधे शिकायत दर्ज कर सकता है।
- ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति: हर प्लेटफॉर्म पर एक ग्रीवांस अधिकारी होगा, जो शिकायतों का निपटारा 15 दिनों में करेगा।
- अश्लील और देशविरोधी कंटेंट पर सख्त कार्रवाई: ऐसे कंटेंट को तेजी से हटाने के आदेश दिए जाएंगे।
क्या होंगे कानून के संभावित चैलेंज?
- प्राइवेसी का उल्लंघन: सरकार को बढ़े हुए सर्विलांस पावर मिलने से निजता का हनन हो सकता है।
- डेटा लोकलाइजेशन: डेटा स्टोरेज को लेकर नए नियम अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं
- फ्रीडम ऑफ स्पीच: सरकार की अत्यधिक सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डाल सकती है।
OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा
12 मार्च, 2024 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था।
इनके अलावा 19 वेबसाइट, 10 ऐप और इनसे जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए थे।
भले ही वेबसाइट और OTT प्लेटफॉर्म तो बंद हो गए।
लेकिन, बैन किए गए 18 ऐप में से 11 का कंटेंट अब टेलीग्राम पर मिल रहा हैं।
यह चीज सरकार के लिए नई चुनौती बन गई है।

दूसरी ओर सोशल मीडिया और OTT पर अश्लील फिल्मों का मुद्दा भी कोर्ट में उठाया गया है।
नेटफ्लिक्स और ऑल्ट बालाजी के खिलाफ शिकायत की गई है।
आरोप है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर अश्लील नहीं, पूरा पोर्न कंटेंट दिखाया जा रहा है।
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अश्लील कंटेंट केस में फंसे बड़े सेलिब्रिटी
🔹 रणवीर-समय:
रणवीर अलाहबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे।
इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर FIR दर्ज की गईं।
मामले में समय रैना और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ भी केस दर्ज है और फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
🔹 राज कुंद्रा:
मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई, 2021 को एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अरेस्ट किया था।
इस मामले में राज कुंद्रा समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
इन सभी पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें वेबसाइट-एप्लिकेशन से डिस्ट्रीब्यूट करने के आरोप लगे थे।
🔹 एकता कपूर:
22 अक्टूबर को फिल्म मेकर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई के बोरीवली में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
उन पर OTT प्लेटफॉर्म ‘ऑल्ट बालाजी’ की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ में नाबालिगों से जुड़ा अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप लगा।