EPFO New Rule: EPFO ने पीएफ क्लेम को लेकर नियम में बदलाव किया है।
अब से पीएफ क्लेम करने के लिए आधार (Aadhaar) अनिवार्य नहीं होगा।
लेकिन, यह नियम सभी कर्मचारियों के लिए नहीं।
आइए जानते हैं किन खास कैटेगरी के मेम्बर्स को इसका लाभ मिलेगा और आधार के अलावा वैकल्पिक विकल्प क्या है-
पीएफ क्लेम के नियमों में बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से आप एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं।
वैसे तो ईपीएफओ स्कीम रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है।
लेकिन, कई परिस्थितियों में आप पीएफ फंड से आंशिक निकासी कर सकते हैं।
हाल ही में EPFO ने पीएफ क्लेम के नियमों में बदलाव किया है।
नए नियम के अनुसार कुछ खास कर्मचारियों को अब क्लेम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में यह छूट दी है।
इस कदम से उन कर्मचारियों के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा, जिन्हें आधार जैसे डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते हैं।
इन कर्मचारियों को मिलगा लाभ
नए नियमों के अनुसार इसका लाभ उन कर्मचारियों को होगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।
EPFO ने रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को छूट दी है।
यह वह कर्मचारी हैं जो कुछ समय तक भारत में काम करते थे, लेकिन बाद में वह अपने देश चले गए।
क्योंकि यह भारतीय नहीं थे, इस कारण इनके पास आधार कार्ड (Aadaar Card) नहीं है।
इसमें वह वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं ले पाए।
विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय जिन्हें आधार नहीं मिला, स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक सहित नेपाल और भूटान के नागरिकों को ईपीफओ के नए नियम के तहत छूट दी गई है।
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इन डॉक्यूमेंट के तहत कर सकते हैं क्लेम
आधार की अनिवार्यता EPF&MP अधिनियम के तहत कवर किए गए उन कर्मचारियों के लिए भी नहीं रखी गई है, जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते हैं।
इस बदलाव के लागू होने के साथ ही ऐसे कर्मचारी भी EPFO के तहत क्लेम कर सकते हैं, इनके लिए एक अलग ऑप्शन रखा जाएगा।
रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी कई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
वह वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, सिटीजन सर्टिफिकेट या कोई ऑफिशियल आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से भी वेरिफिकेशन हो जाएगा।
5 लाख रुपये से ज्यादा के क्लेम के लिए मेंबर को नियोक्ता से भी वेरिफिकेशन करवाना होगा।
जानें क्या है क्लेम का नियम
ईपीएफओ के क्लेम नियमों के अनुसार किसी भी क्लेम रिक्वेस्ट को अधिकारी द्वारा पहले सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी।
इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के जरिये ई-ऑफिस फाइल को मंजूरी मिलेगी।
इस मंजूरी के बाद ही क्लेम का प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा।
ईपीएफओ कर्मचारी को सलाह देता है कि वह हमेशा एक ही यूएएन नंबर को रखें।
इससे पिछला सर्विस रिकॉर्ड ट्रैक करना और क्लेम मिलने में आसानी होती है।
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