EPS Pensioners: EPS (Employee Pension Scheme) के तहत पेंशन पाने वाले धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
EPS पेंशनर्स आने वाले समय में देश के किसी भी कोने के किसी भी बैंक से पेंशन पा सकते हैं।
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी
1 जनवरी 2025 से EPS पेंशनर्स किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से 78 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।
श्रम एंव रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस रिलीज कर फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि Employees Pension Scheme 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार होने से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिया जा सकेगा।
PPO की नहीं होगी जरूरत
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिस्बर्समेंट में मदद मिलेगी और इसके लिए PPO (Pension Payment Orders) के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहले पेंशनर्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, या बैंक या शाखा बदलने पर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करना पड़ता था।
ऐसे पेंशनर्स जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं, उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी।
अगले फेज में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा।
पेंशनर्स की मुश्किलें होंगी कम
केंद्र सरकार के इस फैसले से जाहिर तौर पर पेंशनर्स की मुश्किलें कम होंगी।
इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एंव रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी देने से EPFO के आधुनिकरण में महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होने जा रहा है।
देश में कहीं भी किसी भी बैंक के किसी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिए जाने से पेंशनर्स की मुश्किलों को हल करने में मदद मिलेगा, जिसका पेंशनर्स लंबे समय से सामना कर रहे थे।
ये खबर भी पढ़ें – सुकन्या समृ्द्धि योजना के नियमों में बदलाव, इन कारणों से बंद हो जाएंगे कई खाते