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सुकन्या समृ्द्धि योजना के नियमों में बदलाव, इन कारणों से बंद हो जाएंगे कई खाते

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Sukanya Samriddhi Yojna Rule Change: बेटियों के लिए लोकप्रिय सुकन्या समृ्द्धि योजना के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है।

अगर आपकी बेटी का भी सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट हैं तो नए नियम जान लें।

बंद हो सकते योजना से जुड़े कई खाते

सरकार सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ अकाउंट खोलने-बंद करने के नियम में बदलाव करने जा रही है।

ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। अकाउंट के खुलने में पाई गई गलतियों को दूर करने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं।

नए नियम के मुताबिक जो खाता कानूनी अभिभावकों या माता पिता ने नहीं खोले है। उन खातों को जारी रखने के लिए अब गार्जियनशिप को ट्रांसफर कराना होगा।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही ये खाते खोल और बंद कर सकते हैं।

Sukanya Samriddhi Yojna
Sukanya Samriddhi Yojna

पहले, अक्सर दादा-दादी अपनी पोतियों के लिए वित्तीय सुरक्षा के तौर पर SSY खाते खोलते थे।

अब मौजूदा खाता धारक (दादा-दादी) और नए अभिभावक (माता-पिता) दोनों को इस फॉर्म पर साइन करना होगा।

वेरिफिकेशन , अपडेट फॉर्म और सहायक डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी रिक्वेस्ट की समीक्षा करेंगे और वैरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे।

वैरिफिकेशन पूरा होने के बाद खाता रिकॉर्ड को नए अभिभावक की जानकारी को अपडेट किया जाएगा।

पुराने अकाउंट को बंद करने या ट्रांसफर करने के लिए चाहिये होंगे ये डॉक्यूमेंट-

  • खाते की जानकारी के साथ बेसिक अकाउंट की पासबुक
  • लड़की का जन्म प्रमाणपत्र
  • लड़की के साथ संबंध का प्रमाण
  • माता-पिता या कानूनी अभिवावक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
  • पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन फॉर्म

जानें क्या है सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकार समर्थित बचत योजना है।

इस योजना को भारत सरकार के बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था।

Sukanya Samriddhi Yojna
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योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटियों के अकाउंट खोले जाते हैं।

एक परिवार में अधिकतम 2 खाते खोले जा सकते हैं। अगर जुड़वा बेटियां है तो तीसरे खाते की अनुमति दी जा सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना के नियम

  • नए नियम के मुताबिक नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
  • नॉमिनेशन एक या ज्यादा व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं।
  • सुकन्या खाता 250 रुपये की न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है। इसमें अधिकतम योगदान प्रति वित्तीय वर्ष 5 लाख रुपये हैं।
  • अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने तक खाते में जमा किया जाएगा।
  • इसके अलावा, खाता खोलने की तारीख से 21 साल की अवधि पूरी होने पर मैच्योर होगा।
  • किसी के पास एक से ज्यादा PPF Account है तो सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट से मर्ज कर दिया जाएगा।
  • अगर किसी नाबालिग का पीपीएफ अकाउंट Open हुआ है तो 18 साल तक उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा।
  • जैसे ही नाबालिग की उम्र 18 साल की हो जाती है तब से उसे पीपएफ का ब्याज दर का लाभ मिलेगा।

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