Health Life Insurance GST: केंद्र सरकार ने आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।
3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनसे हर वर्ग के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
इनमें स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा को पूरी तरह करमुक्त (Tax-Free) करना, 33 जीवनरक्षक दवाओं से जीएसटी हटाना और जरूरी मेडिकल उपकरणों पर टैक्स कम करना शामिल है।
बीमा पर पूरी तरह से खत्म हुआ टैक्स
इससे पहले, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर 18% का जीएसटी देना पड़ता था।
इसका मतलब था कि एक ₹10,000 की पॉलिसी पर ₹1800 का अतिरिक्त टैक्स भार होता था।
अब इस नए फैसले के तहत, इन बीमा योजनाओं पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा।
इससे बीमा खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी आसानी से अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच ले पाएंगे।
सरकार का मानना है कि इससे देश में बीमा कवरेज लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी हटा
यह इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
कैंसर, जेनेटिक बीमारियाँ, और ब्लड डिसऑर्डर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है।
इन दवाओं की कीमतें पहले से ही बहुत ज्यादा होती हैं और उस पर टैक्स का बोझ मरीजों के परिवारों की आर्थिक हालत को और भी खराब कर देता था।
अब इन दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे उनकी कीमत में काफी कमी आएगी और इलाज सस्ता व सुलभ होगा।
ये हैं वे 33 दवाएं जिनसे हटेगा GST
Onasemnogene abeparvovec, Asciminib, Mepolizumab, Pegylated liposomal irinotecan, Daratumumab, Daratumumab (Subcutaneous), Teclistamab, Amivantamab, Alectinib, Risdiplam, Obinutuzumab, Polatuzumab Vedotin, Entrectinib, Atezolizumab, Spasolimab, Velaglucerase Alfa, Agalsidase Alfa, Rurioctocog Alfa Pegol, Idursulphatese, Alglucosidase Alfa, Laronidase, Olipudase Alfa, Tepotinib, Avelumab, Emicizumab, Belumosudil, Miglustat, Velmanase Alfa, Alirocumab, Evolocumab, Cysteamine Bitartrate, C1-inhibitor (injection), inclisiran.
मेडिकल उपकरणों पर घटी टैक्स दर
रोजमर्रा की जरूरत के कई महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी की दर घटा दी गई है।
थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड शुगर मापने वाला ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट और चश्मे के लेंस (करेक्टिव ग्लासेस) जैसे उपकरणों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 5% कर दिया गया है।
इसका सीधा फायदा मरीजों और आम उपभोक्ताओं को मिलेगा और इन जरूरी चीजों की खरीदारी आसान होगी।
कब से लागू होंगे नए नियम?
जीएसटी काउंसिल के इन सभी फैसलों पर 22 सितंबर, 2025 से अमल शुरू हो जाएगा।
इस तारीख के बाद से ही बीमा पॉलिसियां टैक्स-फ्री होंगी और सूचीबद्ध दवाएं उपकरणों पर नई टैक्स दरें लागू होंगी।
इन सुधारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
यह कदम वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सबकी पहुंच में लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है।