MP College Admission 2025: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रवेश 2025 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन नियमों में प्रवेश प्रक्रिया, फीस वापसी, काउंसलिंग और न्यूनतम छात्र संख्या से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।
अगर किसी छात्र का प्रवेश कैंसिल होता है, तो उसकी फीस वापस की जाएगी।
आइए, विस्तार से जानते हैं क्या हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ये नए नियम।
कॉलेज प्रवेश 2025 की तिथियां और प्रक्रिया
उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 15 मई से 4 जुलाई 2025 तक निर्धारित की है।
यह प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:
- दो केंद्रीकृत काउंसलिंग राउंड
- एक कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) राउंड
12वीं कक्षा के पूरक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को CLC राउंड में प्रवेश मिलेगा, बशर्ते सीटें खाली हों।
प्रवेश कैंसिल होने पर फीस वापसी का नियम
अगर कोई छात्र किसी कारणवश अपना प्रवेश रद्द करना चाहता है, तो उसकी जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी।
इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
फीस वापसी की प्रक्रिया:
- छात्र को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा।
- OTP के सत्यापन के बाद प्रवेश रद्द हो जाएगा।
- छात्र को ऑनलाइन पावती (रसीद) भी मिलेगी।
- 60 दिनों के भीतर फीस उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी।
न्यूनतम छात्र संख्या का नियम
उच्च शिक्षा विभाग ने स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम छात्र संख्या तय की है:
स्नातक (Graduate) कोर्स के लिए:
- अगर 2024-25 सत्र में किसी कोर्स में 25 या अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया है, तो 2025-26 सत्र में भी उस कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।
- यदि छात्र संख्या 25 से कम है, तो अगले सत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
स्नातकोत्तर (Postgraduate) कोर्स के लिए:
- न्यूनतम छात्र संख्या 10 निर्धारित की गई है।
- यदि 10 से कम छात्रों ने प्रवेश लिया है, तो अगले सत्र में उस कोर्स में प्रवेश बंद हो जाएगा।
- इस नियम का उद्देश्य कम संख्या वाले कोर्सेज को बंद करके संसाधनों का सही उपयोग करना है।
निःशुल्क करियर काउंसलिंग की सुविधा
मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना शुरू की है। इसके तहत:
- छात्रों को निःशुल्क करियर काउंसलिंग दी जाती है।
- विशेषज्ञों द्वारा विषय चयन और करियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- इच्छुक छात्र कॉलेज के हिंदी विभाग (स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ) में दोपहर 1 से 4 बजे तक जा सकते हैं।
कॉलेज की जिम्मेदारी: फीस वापस करना अनिवार्य
अगर कोई छात्र चरणवार प्रवेश प्रक्रिया के तहत फीस जमा करता है और बाद में प्रवेश रद्द करता है, तो कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वह छात्र की फीस वापस करे।
छात्र-हित को ध्यान में रखकर बनाए गए नियम
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के नए नियम पारदर्शिता और छात्र-हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
फीस वापसी, न्यूनतम छात्र संख्या और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं छात्रों के लिए लाभदायक हैं।
छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया और समयसीमा का ध्यान रखना चाहिए।