GST On Luxury Vehicles: मोदी सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आम आदमी को राहत और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है।
56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की।
इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर देखने को मिलेगा।
अब छोटी कारें, बाइक, बस और ट्रक जैसे वाहन सस्ते होंगे, जबकि लग्जरी कारों और बड़ी गाड़ियों पर खरीदारों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा।
यह नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
किन वाहनों पर मिलेगी राहत? (Tax Cut Benefits)
सरकार ने आम लोगों की पहुंच में आने वाले वाहनों पर जीएसटी की दर कम कर दी है। इससे आने वाले त्योहारी सीजन में गाड़ियों की खरीदारी करना आसान होगा।
- छोटी कारें और बाइक: 4 मीटर से छोटी और 1200cc (पेट्रोल) / 1500cc (डीजल) से कम इंजन क्षमता वाली कारों पर अब जीएसटी 28% के बजाय सिर्फ 18% लगेगा। इसी तरह, 350cc तक की मोटरसाइकिल पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।
- बस, ट्रक और एंबुलेंस: कमर्शियल वाहनों जैसे बस, ट्रक और एंबुलेंस पर भी टैक्स की दर घटाकर 18% कर दी गई है। इससे परिवहन लागत कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं को भी फायदा मिलेगा।
- ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर: वाहनों के स्पेयर पार्ट्स पर अब एक समान 18% जीएसटी लगेगा। साथ ही, ऑटो-रिक्शा जैसे तीन-पहिया वाहनों पर भी टैक्स सिर्फ 18% ही लगेगा।
लग्जरी गाड़ियों पर बढ़ा टैक्स (Increased Tax on Luxury Vehicles)
आम लोगों को राहत देने के साथ-साथ सरकार ने महंगी और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया है। इन वाहनों को अब ‘लग्जरी आइटम’ की श्रेणी में रखा गया है।
- बड़ी कारें और SUV: 4 मीटर से लंबी और 1500cc से ज्यादा की डीजल कारों या 1200cc से ज्यादा की पेट्रोल कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इनमें SUV, MUV, MPV जैसे सभी बड़े वाहन शामिल हैं।
- बड़ी बाइक और लग्जरी Items: 350cc से ज्यादा की बाइक, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट एयरक्राफ्ट और यॉट जैसी महंगी नौकाओं पर भी 40% का टैक्स लगेगा।
- सेस खत्म, सीधा टैक्स: पहले इन वाहनों पर 28% जीएसटी के अलावा 1% से 22% तक का अतिरिक्त सेस (Cess) लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता था। अब सिर्फ एक सीधा 40% टैक्स लगेगा। इससे टैक्स की गणना आसान हो गई है, हालांकि लग्जरी वाहनों की कीमतें बढ़ेंगी।
नए टैक्स सिस्टम के फायदे (Benefits of New Tax Structure)
इस बदलाव के कई बड़े फायदे हैं:
- टैक्स सिस्टम आसान: अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब (18% और 40%) रह गए हैं और सेस जैसी जटिलता खत्म हो गई है।
- आम आदमी को राहत: सामान्य कारों और बाइकों की कीमतें कम होंगी, जिससे ज्यादा लोग इन्हें खरीद सकेंगे।
- उद्योग को बढ़ावा: सस्ते वाहनों से त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होगा।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर: बस, ट्रक और एंबुलेंस के सस्ते होने से परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम होगी।
इसके अलावा, काउंसिल ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया है और 33 जीवनरक्षक दवाओं सहित थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर जैसे मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी हटा दिया है, जिससे आम जनता को और राहत मिलेगी।
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