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NPS वात्सल्य योजना: अब बच्चों का भी खुलेगा पेंशन अकाउंट, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

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Ishwar Khatri
Ishwar Khatri
ईश्वर एक वैश्विक अर्थशास्त्री, इंटरनल ऑडिटर तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग. बीमा, वित्तीय विश्लेषक हैं, वे भारत तथा मध्य-पूर्व (खाड़ी) देशो, यूरोप, एशिया-प्रशांत (APAC), अमेरिका स्थित बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस और कंपनियों मे फायनेंस कन्ट्रोल, फायनेंस एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आतंरिक अंकेक्षण, डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन, एकाउंटिंग एंड फायनेंस के लिये इंटरप्राएसेस रिसौर्स प्लानिंग, EPM and SaaS कन्सल्टिंग जैसी सेवाओं को देने के लिये कुल 24 वर्षो का अनुभव रखते हैं |

NPS Vatsalya Yojana: देश में अब नाबालिग बच्‍चों का भी पेंशन अकाउंट खुलेगा।

इसके लिए ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना में माता-पिता को पेंशन अकाउंट में निवेश कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की सुविधा दी गई है।

बच्चे के माता-पिता ऑनलाइन या निकटतम बैंक या डाकघर जाकर एनपीएस वात्सल्य योजना का हिस्सा बन सकते हैं।

इस योजना के तहत वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान एक हजार रुपये है।

इसके बाद अंशधारकों को सालाना 1,000 रुपये का योगदान करना होगा।

NPS वात्सल्य योजना का उद्देश्य (Objective of NPS Vatsalya Scheme)

इस नई पहल का उद्देश्य नाबालिगों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस स्कीम के जरिए ऐसे उम्र के लोगों को पेंशन बेनिफिट के साथ जोड़ा जा सकेगा, जो अब तक इससे वंचित थे।

एनपीएस वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि में बाल निवेशको के लिए बड़ा कॉरपस तैयार किया जा सके और वित्तीय तौर पर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके।

एनपीएस वात्सल्य योजना को बच्चों के बड़े होने पर उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसके तहत माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं।

बच्चे के बालिग होने पर ये अकाउंट नियमित एनपीएस में तब्दील हो जाएगा।

इस योजना के तहत बच्चों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) एक 12 अंकों का अद्वितीय नंबर दिया जाएगा, जो नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत रजिस्टर्ड हर व्यक्ति को दिया जाता है।

ये एक पहचान के रूप में काम करता है और जीवनभर के लिए सक्रिय रहता है।

एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है :- (What is NPS Vatsalya Yojana)

NPS वात्सल्य योजना बच्चों के भविष्य को आर्थिक मजबूती देने वाली एक योजना है।

इसके तहत माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर NPS Vatsalya Account खोल सकते हैं तथा इस खाते में वह बच्चों के भविष्य के लिए अपनी पेंशन की एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं।

जब बच्चों की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो इस खाते को नियमित NPS खाते में बदला जा सकता है।

एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शैशवावस्था से ही बचत करना है।

माता-पिता कम से कम 1000/- रुपए प्रति वर्ष का निवेश करके अपने बच्चों के नाम पर NPS खाते खोल सकते हैं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

अतः यह योजना सभी तरह के आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए आसान होगी।

हालांकि इसमें हर महीने 500/- रुपए से लेकर हर साल 6000/- रुपए तक के छोटे योगदान भी दिए जा सकेंगे।

यदि यह निवेश लंबे समय तक बना रहता है तो UNIT LINKED PLAN / EQUITY MARKET से लिंक्ड होने वजह से मार्केट अप्रीसीएशन की दर से इसमें वृद्धि भी होती रहेगी।

कोई भी व्यक्ति National Pension Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है ।

एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोलने के लाभ एवं एनपीएस वात्सल्य योजना की विशेषताए :- (NPS Vatsalya Yojana Benefits)

1. एनपीएस वात्सल्य योजना के माध्यम से माता-पिता या अभिभावक नाबालिग बच्चों के लिए योगदान कर सकेंगे।
2. इसमें कम से कम 1000/- रूपए प्रति साल की दर से जमा करके योजना को शुरू किया जा सकता है।
3. NPS Vatsalya Yojana के माध्यम से माता-पिता बच्चों की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लैनिंग कर सकेंगे।
4. 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का NPS खाता खोला जा सकेगा।
5. NPS Vatsalya Yojana को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
6. एक बच्चे के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
7. बच्चों की आयु 18 वर्ष से ऊपर की होने पर वह अपने NPS Vatsalya Yojana के खाते से धनराशि निकल सकता है।
8. योजना में शामिल बच्चों की आयु 60 वर्ष की होने पर वह पेंशन भी प्राप्त कर सकेगा।
9. बच्चों के बालिग होने तक उसके माता-पिता या अभिभावक NPS Vatsalya Yojana खाता को संचालित करने के अधिकारी होंगे ।

एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोलने के लिये पात्रता :- (Eligibility for NPS Vatsalya Yojana)

1. खाता खोलने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक न हो।
2. सभी माता-पिता या कानूनी संरक्षक, चाहे वह भारतीय नागरिक हों, NRI हो या फिर OCI हों, अपने नाबालिक बच्चों के खाता खोलने के लिए पात्र हैं।
3. नाबालिग बच्चे का पैनकार्ड होना अनिवार्य है।
4. यदि अभिभावक NRI है, तो नाबालिग के नाम पर एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त) खोलना आवश्यक है।

एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोलने के लिये जरूरी दस्तावेज :- (Documents for NPS Vatsalya Yojana)

  • बच्चे तथा माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोलने के लिये आवेदन कैसे करे :- (How To Apply For NPS Vatsalya Yojana)

  • एनपीएस वात्सल्य खाते को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोला जा सकता है।
  • माता-पिता या अभिभावक प्रमुख बैंकों, भारतीय डाकघर, और पेंशन फंड जैसे POP पर संपर्क कर सकते हैं।
  • इस योजना मे ऑनलाइन खाता खोलने के लिये सी आर ए (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) को अधिकृत किया गया हैं।
  • प्रोटीन, कैम्स और केफिनटेक-
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इनमे से किसी एक सी आर ए (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) की वेब साईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं |

एनपीएस वात्सल्य खाते में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे :- 

  • ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of India, Bank of Baroda, ICICI Bank, HDFC Bank, Central Bank of India, India Post आदि में से किसी एक की शाखा में जाना होगा।
  • इन्ही संस्थाओं के माध्यम से ही यह खाता खोले जा रहे हैं।
  • अब वात्सल्य योजना के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और आवेदन के लिए कहें।
  • अब बैंक के किसी अधिकारी द्वारा आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा या फिर POP के माध्यम से आपका आवेदन किया जायेगा।
  • फॉर्म मिलने की स्थिति फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करके जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर दें।
    इसके बाद इसे वही जमा कर दें जहाँ से फॉर्म को प्राप्त किया था।
  • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

एनपीएस वात्सल्य खाते को संचालित करने के नियम :- (NPS Vatsalya Yojana Rules)

  • एनपीएस वात्सल्य खाते मैं निवेश किए गए पैसे को 3 साल तक के लिए लॉक कर दिया जाता है। अर्थात इसका लोगों पीरियड 3 वर्ष का है।
  • 3 वर्ष की अवधि के बाद यदि शिक्षा के लिए या फिर गंभीर बीमारी और विकलांगता के लिए पैसा निकाला जाता है तो वह कुल निवेश का 25% तक होगा और अधिकतम तीन बार निकाला जा सकता है।
  • यदि 2.5 लाख या उससे कम की धनराशि को निकालना है तो इसे एक बार में निकाला जा सकेगा।
  • जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो यह अकाउंट रेगुलर NPS अकाउंट में बदल जाएगा। इसलिए फ्रेश KYC तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
  • यदि दुर्भाग्य वर्ष नाबालिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में संपूर्ण धनराशि माता-पिता या अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।

एनपीएस वात्सल्य खाते में से एमरजेंसी में पैसे कैसे निकालना होंगे :-

कुछ मामलों में आपके बच्चे के 18 साल का होने से पहले NPS वात्सल्य अकाउंट से कुछ पैसा निकाला जा सकता है-

  • नामांकन के तीन साल बाद, आप कुल योगदान राशि का 25% तक निकाल सकते हैं।
  • बच्चे के वयस्क होने तक आपको तीन बार पैसा निकालने की सुविधा मिलती है।
  • शिक्षा, गंभीर बीमारियों के इलाज, या 75% से ज्यादा विकलांगता की स्थिति में 25% रकम निकाली जा सकती है।

एनपीएस वात्सल्य खाते में से बाहर कैसे निकले :-

यदि एनपीएस वात्सल्य योजना के लाभार्थी ने एनपीएस वात्सल्य योजना से बाहर निकलने की दिनांक तक दो लाख पचास हज़ार से ज्यादा निवेश कर रखा हैं, तो NPS से बाहर तो निकल सकते हैं,

लेकिन इसके लिए कम से कम 80% कॉर्पस को वार्षिकी योजना (Annuity plan) में फिर से निवेश करना होगा,

जबकि 20% एकमुश्त राशि (lump sum) के तौर पर निकाला जा सकता है।

यदि कुल राशि 2.5 लाख रुपये से कम है, तो पूरी राशि एक साथ निकाली जा सकती है |

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