TRAI Extends Deadline: TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने फर्जी SMS को रोकने वाले नए नियम को लागू करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है।
पहले देशभर में ये नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होने वाला था।
इस दिन से लागू होगा TRAI का नया नियम
TRAI ने नया नियम लागू करने की डेडलाइन आगे बढ़ाकर देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है।
टेलीकॉम रेगूलेटर ने यूजर्स की दिक्कत को देखते हुए डेडलाइन को 1 महीने यानी 30 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है।
प्रेस विज्ञप्ति सं. 60/2024 – भादूविप्रा ने एक्सेस प्रदाताओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के अंतर्गत व्हाइटलिस्टिंग निर्देश के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।https://t.co/lQg5FgU5Tg
— TRAI (@TRAI) August 30, 2024
पहले ये नियम 1 सितंबर 2024 को लागू किया जाना था। लेकिन अब यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
नए नियम लागू होने से फर्जी लिंक वाले मैसेज और कॉल पर लगाम लगाया जा सकेगा।
TRAI के फैसले के पीछे का कारण
एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स की मांग पर इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है।
TRAI ने अगस्त महीने में टेलीकॉम ऑपरेटर्स, टेलीमार्केटर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग की थी। जिसमें मार्केटिंग वाले मैसेज और कॉल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया था।
TRAI ने अपने निर्देश में कहा था कि अगर कोई एंटिटी स्पैम कॉल करने के लिए अपनी SIP/PRI लाइनों का दुरुपयोग करता है, तो एंटिटी के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) द्वारा काट दिया जाएगा और इकाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
वहीं ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी TSP द्वारा उसे कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।
अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा
नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से दो-चार नहीं होना पड़ेगा।
नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है।
इन नए नियमों से TRAI सभी यूजर्स के लिए एक सुरक्षित टेलीकॉम माहौल बनाना चाहता है।
दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 10 हजार से ज्यादा फ्रॉड मैसेज भेजे जा चुके हैं।
इसी की वजह से सरकार ने फ्रॉड और स्पैम कॉल्स को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो इसकी शिकायत तुरंत ‘संचार साथी पोर्टल’ पर करें।
इसके अलावा आप 1909 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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