PF Withdrawal Rule: भारत में नौकरी करने वाले लगभग सभी लोगों के पीएफ खाते हैं।
पीएफ खाता एक तरह से बचत खाते की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं कई बार लोग एक नौकरी को छोड़ कर दूसरी नौकरी करते हैं।
ऐसे में पिछली कंपनी के पीएफ खाते में मौजूद रकम उसी में रह जाती है।
अब पुरानी नौकरी के PF को निकालने का सही समय क्या है?
नई जॉब मिलने के कितने दिन बाद आप पैसा निकाल सकते हैं?
आइए जानतें हैं PF निकालने के नियम के बारे में –
नौकरी बदलते वक्त निकाल सकते हैं PF का पैसा
भारत में जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें काम के बदले सिर्फ हर महीने सैलरी नहीं मिलती है।
बल्कि पीएफ की सुविधा भी दी जाती है, जो सरकारी व्यवस्था है।
पीएफ खाते में कर्मचारी की सैलरी का 12वां हिस्सा जमा होता है और उतना ही हिस्सा कंपनी यानी एम्प्लॉयर की ओर से जमा किया जाता है।
पीएफ खाता एक तरह से बचत खाते की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जरूरत पड़ने पर पैसे निकल भी जा सकते हैं।
नौकरी के बीच में, नौकरी बदलने पर या अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से पीएफ के पैसे निकालें जा सकते हैं।
EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) की ओर से यह सुविधा दी जाती है, लेकिन इसे लेकर कुछ नियाम भी बनें हैं।
अगर आप भी पीएफ खाता धारक हैं, तो आप अपने पीएफ खाते से नियम के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं।
पुरानी नौकरी के PF को निकालने का सही समय
EPFO भारत सरकार की एक इकाई है, जिसके जरिए नौकरीपेशा लोगों को पीएफ खाते की सुविधा दी जाती है।
नौकरी बदलने पर पिछली कंपनी के पीएफ खाते में मौजूद रकम उसी में रहती है।
पीएफ खातों से पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ ने नियम तय किए हैं।
अगर कोई नौकरीपेशा हैं और उसका पीएफ कटता है, तो वो नौकरी के बीच में पीएफ के पैसे निकाल सकता है।
अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने के बाद बेरोजगार रहता है, तो वो भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है।
एक महीने तक नई नौकरी नहीं मिलने पर पीएफ खाते की 75% तक की राशि निकाली जा सकती है।
वहीं अगर कोई दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो फिर वह बाकी की 25% राशि भी निकल सकता है।
वहीं अगर कोई व्यक्ति कुछ ही समय बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, तो वो पैसा नहीं निकल सकता है।
दरअसल, अगर कोई पीएफ खाता धारक अपनी नौकरी छूटने के कुछ ही समय बाद नई नौकरी ज्वाइन करता है और उसका यूएएन एक्टिव रहता है।
ऐसे में वह पुरानी नौकरी के पीएफ का पैसा नहीं निकल सकता है।
इसके लिए उसे पहले अपना पीएफ खाता ट्रांसफर करना होगा, तभी वह अपने पैसे निकाल सकता है।
PF निकालने के नियम, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम
अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें –
- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- EPF मेंबर्स पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें
- ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन में क्लेम (फॉर्म – 31, 19 और 10 सी) पर क्लिक करें
- लिंक्ड बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक दर्ज कर सत्यापित करें पर क्लिक करें
- सर्टिफिकेट आफ अंडरटेकिंग पर सिग्नेचर करने के लिए हां पर क्लिक करें
- ‘i want to apply’ के ड्रॉप-डाउन मेनू से पीएफ निकासी फॉर्म -19 सिलेक्ट करें
- फॉर्म में अपना एड्रेस दर्ज करें
- डिस्क्लेमर पर टिक कर आधार ओटीपी पर क्लिक करें
- आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा
- ओटीपी दर्ज करने के बाद आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं
- आपको रिफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं
- 15 से 20 दिन के भीतर आपकी लिंक्ड बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे
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