Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रहीं महिलाओं के लिए बड़ी खबर है।
इस योजना से 1 लाख 63 हजार महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है।
इन महिलाओं को महिला और बाल विकास विभाग ने अपात्र घोषित कर दिया है।
इसलिए अब से इन्हें हर महीने 1250 रुपये की किस्त नहीं मिलेगी।
लाड़ली बहना योजना से हटे 1.63 लाख महिलाओं के नाम
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रहीं हैं।
वहीं सरकार ने ऐलान किया है कि इस योजना से 1 लाख 63 हजार महिलाओं के नाम हटा दिए जाएंगे।
जिन महिलाओं के नाम इस योजना से हटाए जा रहें हैं, उन सभी की उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी हैं।
महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है।
यही वजह है कि इन महिलाओं के नाम योजना में लाभार्थी की लिस्ट से काट दिए जाएंगे।
इसलिए इन महिलाओं को जनवरी में जारी होने वाली अगली किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को ही मिलता है।
अब जनवरी 2025 में 1.26 करोड़ महिलाओं को ही 1250 रुपये की किस्त मिल सकेगी।
इससे पहले 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।
12 जनवरी को जारी होगी योजना की अगली किस्त
जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 20वीं किस्त जारी होगी।
महिलाओं के खाते में प्रदेश सरकार डीबीटी के जरिए 1250 रुपए की राशि भेजेगी।
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान सरकार राशि ट्रांसफर कर सकती है।
बता दें साल 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की थी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हजार रुपए भेजने का ऐलान किया था।
इसे बाद में वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1250 रुपए कर दिये थे।
18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलता है।
महिलाओं की परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिला या उसके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर ना हो, जो आयकर दाता हो।
परिवार का कोई अन्य सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में सर्विस ना करता हो।
महिला के फैमिली में कोई सदस्य सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि ना हो और ना ही महिला के ऊपर एक एकड़ से अधिक जमीन हो।