228 Pakistanis Will leave MP: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सभी पाक वीजा रद्द कर दिए।
साथ ही भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक अंदर देश छोड़ने का फैसला सुनाया था। जिसके बाद पाक नागरिकों के बीच खलबली मच गई।
इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।
एमपी में 228 पाकिस्तानी नागरिक
यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के जरिए साझा किया गया, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें सरकार के आदेश की जानकारी दें।
इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली ही कड़ी एडवाइजरी जारी की थी।
अमित शाह ने की सभी सीएम से बात
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल के बाद भारत में न रहे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनका निर्वासन सुनिश्चित करें।

निर्धारित समय के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश में न रहे
एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारे पास जो डेटा है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक हैं।
हमारा काम उन्हें (केंद्र को) ऐसे लोगों के बारे में सूचित करना है।”
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को केंद्र के निर्देश के अनुसार वापस अपने देश जाना होगा।
उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक चले गए हैं, उनके बारे में डेटा शाम तक आने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश में न रहे।

आदेश न मानने पर कानूनी कार्रवाई
अधिकारी ने ये भी कहा कि समयसीमा में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अलग-अलग वीजा वालों के लिए अलग-अलग तारीखें
- लॉन्ग टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिक फिलहाल भारत में ही रहेंगे
- शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा
- पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।
सार्क वीजा वालों के लिए कल आखिरी दिन
- गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सार्क वीजा रखने वालों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।
- गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री सहित 14 श्रेणियों के वीजा रद्द किए हैं।
- आगमन, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।
- पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले समूह तीर्थयात्री वीजा वालों को भी 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा।
हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों पर फैसला लागू नहीं होगा
सभी राज्य सरकारों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि वीजा रद्द करने का आदेश पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) पर लागू नहीं होगा। ये वीजा वैध रहेंगे।
हिंदू अल्पसंख्यकों को दिए गए दीर्घकालिक (एलटी) के साथ ही राजनयिक और आधिकारिक वीजा वैध रहेंगे।
गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को कुल 1,112 दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) प्रदान किए गए।
नहीं जारी होगा नया वीजा
मंत्रालय ने कहा कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी थी।

पहलगाम हमले के बाद लिया फैसला
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे।
इसके बाद भारत ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है ।