Illegal Blue Red Lights: ग्वालियर। मध्य प्रदेश में निजी गाड़ियों में अफसरों को भी अब नीली बत्तियां लगाना मुश्किल में डाल सकता है।
अफसरों द्वारा अवैध रूप से गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाने पर अब सख्त कार्रवाई होगी।
जानकारी के मुताबिक, परिवहन आयुक्त (RTO) डीपी गुप्ता ने सभी आरटीओ कार्यालय को कहा है कि ऐसा करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाए।
Illegal Blue Red Lights: परिवहन आयुक्त को मिली थी शिकायत –
बता दें कि सरकारी अधिकारियों द्वारा नीली बत्ती के दुरुपयोग किए जाने की शिकायत मिली थी।
इन शिकायतों के बाद परिवहन आयुक्त (RTO) गुप्ता ने मामले में संज्ञान लिया है।
प्रदेश के अलग-अलग महकमों के अफसरों द्वारा निजी वाहनों पर नीली बत्ती के दुरुपयोग करने की शिकायत मिली।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने उक्त निर्देश जारी किए हैं।
अब कोई भी अफसर अपनी निजी गाड़ियों में नीली बत्ती नहीं लगा सकेंगे।
अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसपर अब नियमानुसार कार्रवाई होगी।
Illegal Blue Red Lights: खंडवा एसडीएम के खिलाफ मिली थी शिकायत –
हाल ही में हाल में खंडवा में पदस्थ एसडीएम निकिता मंडलोई द्वारा निजी वाहन पर नीली बत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा था।
इसकी शिकायत परिवहन आयुक्त (RTO) डीपी गुप्ता के पास पहुंची थी।
इस शिकायत पर उन्होंने कलेक्टर को मामले की जांच कर जरूरी कार्रवाई के लिए कहा था।
Illegal Blue Red Lights: कौन कर सकता है लाल, नीली व सफेद बत्ती का इस्तेमाल –
- किसी ऐसे वाहन पर बहुरंगी बत्ती का उस समय प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब वह ऑन ड्यूटी पर तैनात न हो
- आग नियंत्रित करने वाले वाहनों में
- पुलिस, रक्षा बल, व अर्धसैनिक बलों द्वारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है
- भूकंप, बाढ़, भूस्खनल, चक्रवाती तूफान, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं के प्रबंधन में बहुरंगी बत्ती का उपयोग किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें – नवरात्रि से पहले छत्तीसगढ़ की कई ट्रेन कैंसिल, 12 अक्टूबर तक बंद रहेगा यह रूट