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Bhojshala: MP हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनी बात, सुरक्षित रखा आदेश

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Manish Kumar
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Bhojshala Case : धार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को धार की भोजशाला के मामले में सभी पक्षकारों को सुना।

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसले को सुरक्षित रखने की बात कही।

इससे पहले सुनवाई में कुछ पक्षकारों ने अदालत को जानकारी दी कि एएसआई ने अब तक उन्हें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी है।

इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि एएसआई को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि (Bhojshala Case) सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देना है।

Bhojshala Case

मौलाना कलामुद्ददीन वेलफेयर सोसायटी की तरफ से सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ऑनलाइन उपस्थित हुए।

उन्होंने अदालत से कहा कि सर्वे रिपोर्ट बहुत विस्तार में है और उन्हें इसका अध्ययन करने के लिए वक्त दिया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होना है इसलिए हाई कोर्ट में सुनवाई चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाए।

उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा और वे लोग (Bhojshala Case) सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन भी कर लेंगे।

Bhojshala Case

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से सीनियर वकील हरिशंकर जैन भी ऑनलाइन ही हाजिर हुए।

उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर 1 अप्रैल 2024 को दिए स्टे को निरस्त करने की मांग की है।

उनके इस आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर सुनवाई होने की संभावना है।

(Bhojshala Case) सुनवाई के दौरान दरगाह की तरफ से उपस्थित हुए वकील ने कहा कि हमें अब तक कॉपी नहीं मिली है।

इस पर एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने अदालत को बताया कि वे याचिकाओं में पक्षकार ही नहीं हैं।

इस पर अदालत ने जोशी की बात मानी और कहा कि जो पक्षकार हैं उन्हें कॉपी अनिवार्य रूप से दे दें।

अदालत ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें वहां के आदेश का इंतजार करना चाहिए।

हम इस मामले में जल्द ही आदेश जारी करेंगे लेकिन फिलहाल आदेश सुरक्षित रख रहे हैं।

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