Bhopal metro guideline: भोपाल में मेट्रो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है।
ये नियम लगभग हवाई यात्रा जैसे सख्त हैं, जिनका पालन करना सभी यात्रियों के लिए जरूरी होगा।

यात्रा में क्या नहीं ले जा सकेंगे?
- यात्रियों को अपने साथ पालतू पशु-पक्षी ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- साथ ही, पेट्रोल-डीजल, किसी भी तरह के हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस, लाइटर, गुटखा या तंबाकू भी ले जाना प्रतिबंधित है।
- खाने में सिर्फ सूखा नाश्ता ही ले जाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में मोबाइल और स्मार्टवॉच की अनुमति है, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, कैमरा या रेडियो उपकरण ले जाना मना है।

जुर्माने के प्रावधान कड़े:
बिना किसी आपात स्थिति के इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा, स्टेशन परिसर या ट्रेन के अंदर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा।
संक्रामक बीमारी वाले, मानसिक रूप से परेशान, असंयमी या नशे में धुत यात्री को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सामान का वजन सीमित:
हवाई यात्रा की तरह ही मेट्रो में भी सामान का वजन तय किया गया है।
एक यात्री अधिकतम 25 किलोग्राम वजन का ही सामान लेकर यात्रा कर सकेगा।
इन नियमों का उद्देश्य मेट्रो में यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाना है।
सभी यात्रियों से अपेक्षा है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।


