Model Khushboo Death Case: भोपाल की 27 वर्षीय मॉडल खुशबू वर्मा की डेथ केस में नया खुलासा हुआ है।
प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (शॉर्ट पीएम रिपोर्ट) में खुलासा हुआ है कि खुशबू गर्भवती थीं और प्रेग्नेंसी कॉम्पलिकेशंस के कारण उसकी मृत्यु हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, उनकी फैलोपियन ट्यूब (गर्भाशय या बच्चेदानी की नली) फट गई थी, जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग (अत्यधिक रक्तस्राव) हुई और अंततः उसकी मौत हो गई।
इस पूरे मामले में उसका बॉयफ्रेंड कासिम, जिसके साथ पिछले डेढ़ साल से वो लिव-इन रिलेशनशिप में थी, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।
क्या कहती है पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस?
डीसीपी जोन-4, मयूर खंडेलवाल ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन्स ही पाया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शरीर पर किसी तरह की चोटों के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मृतका के परिवार की ओर से मारपीट के आरोप लगाए जा रहे थे।
हालांकि, पुलिस ने जोर देकर कहा है कि वह इस मामले के हर संभव पहलू की गहन जांच कर रही है, ताकि मौत की सही वजह और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके।
मौत से पहले क्या हुआ था?
आखिरी घंटों की घटनाओं के बारे में पुलिस और परिवार के बयानों में कुछ अंतर है।
कासिम का दावा है कि वह खुशबू को उज्जैन में अपने परिवार से मिलवाने ले गया था, क्योंकि दोनों जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे थे।
उज्जैन से भोपाल लौटते समय बस में खुशबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
कासिम ने बस को अस्पताल के पास रुकवाया और एक ऑटो रिक्शा से खुशबू को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं, खुशबू की मां का आरोप है कि कासिम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां से भागने की कोशिश की।
उनका कहना है कि “बेटी को बेसुध देखकर वह भाग गया।”
उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि “बेटी की हत्या करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए।”
अस्पताल के रिकॉर्ड में कासिम ने अपना रिश्ता खुशबू का “दोस्त” बताया था, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

कौन हैं कासिम और क्या है उसका रिकॉर्ड?
कासिम मूल रूप से उज्जैन का रहने वाला है और उसके खिलाफ लटेरी में शराब तस्करी का एक मामला दर्ज है, जिसमें वह जेल भी जा चुका है।
पुलिस हिरासत में उसने खुद को निर्दोष बताया है।
उसका दावा है कि खुशबू के पेट में उसी का बच्चा था और वह उससे प्यार करता था।
कासिम ने कहा कि उन दोनों की मुलाकात एक लाउंज में हुई थी और करीब दो साल से वे एक-दूसरे को जानते थे।
उसने यह भी दावा किया कि उसने कभी खुशबू के साथ मारपीट या गलत व्यवहार नहीं किया और जल्द ही उनकी शादी तय होने वाली थी।

परिवार की क्या है दलील?
खुशबू की बड़ी बहन, काजल अहिरवार ने कासिम के दावों का खंडन किया है।
उन्होंने बताया कि करीब दो महीने पहले, कासिम के एक दोस्त की पत्नी से हुई झड़प के दौरान कासिम ने खुशबू की मारपीट की थी।
काजल ने यह भी बताया कि जब कासिम शराब तस्करी के मामले में जेल में था, तब खुशबू अपनी मां के साथ मंडी बामोरा में रह रही थीं।
लेकिन कासिम के जेल से छूटते ही दोनों फिर से एक साथ रहने लगे।

मध्य प्रदेश में ‘लव जिहाद’ कानून का लंबा साया
मध्य प्रदेश में ‘धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ (जिसे आमतौर पर लव जिहाद कानून कहा जाता है) लागू है।
राज्य विधानसभा में पिछले सत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2020 से लेकर 15 जुलाई 2024 तक इस कानून के तहत पूरे राज्य में 283 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
इंदौर (74) और भोपाल (33) में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं।
इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
हालांकि अभी तक इस केस में इस कानून के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन यह कानूनी पृष्ठभूमि इस पूरे मामले को एक अलग ही संदर्भ देती है।

न्याय की प्रतीक्षा
पुलिस की जांच अभी जारी है और कासिम से पूछताछ की जा रही है। जिसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर खुशबू की मौत हुई कैसे
यह पूरा मामला एक सबक की तरह है, जो समाज के सामने यौन संबंधों, लिव-इन रिलेशनशिप और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को उजागर करता है।


