Homeन्यूजBudget 2024: नए Tax Regime में छूट, समझें कैसे होगा आपको फायदा

Budget 2024: नए Tax Regime में छूट, समझें कैसे होगा आपको फायदा

और पढ़ें

Budget 2024 Income Tax Slab : मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में 23 जुलाई को पेश हुआ। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का दायरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी छूट का ऐलान भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

15 लाख की आय पर 20% टैक्स

मोदी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। यानि अब 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद की इनकम टैक्स के दायरें में आ जाती है। पहले समझे कितनी सैलरी पर कितने प्रतिशत इनकम टैक्स लगेगा।

▪️3 से 7 लाख तक 5% इनकम टैक्स।

▪️7 से 10 लाख तक 10% इनकम टैक्स।

▪️10 से 12 लाख तक 15% इनकम टैक्स।

▪️12 से 15 लाख तक 20% इनकम टैक्स।

▪️15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स।

नए इनकम टैक्स रिजीम में 17.5 हजार का फायदा

सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपयेकी आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये दायरा 6 लाख रुपये तक था।

वहीं न्यू टैक्स रिजीम के तहत अन्य स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। इन्हीं दोनों बदलावों से टैक्स भरने वालों को 17.5 हजार रुपये तक का फायदा होगा। जैसे पहले सैलरी से 15.75 लाख रुपये की इनकम पर 1 लाख 57 हजार 500 रुपये का टैक्स देना पड़ता था। तो अब इन बदलाव के कारण टैक्स 1 लाख 40 हजार रुपये हो गया है।

7 लाख रुपए तक की इनकम कैसे होगी टैक्स फ्री

सबसे बड़ा सवाल यही है कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी। दरअसल, 7 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स 20 हजार रुपये बनता है। न्यू टैक्स रिजीम में केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत इसी राशि को माफ करती है।

वहीं दूसरी ओर सैलरी वाले व्यक्ति को 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडेक्शन का भी फायदा दिया गया है। तो इन्हीं सब के चलते 7 लाख 75 हजार रुपये की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।

बात अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की करें तो 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 12 हजार 500 रुपये टैक्स बनता है। सेक्शन 87A के तहत सरकार यही साढ़े 12 हजार रुपये माफ करती थी।

वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज्यादा है तो आपको सेक्शन 87A का फायदा नहीं मिल पाएगा। हालांकि सैलरीड लोगों की 5.50 लाख रुपये तक की रकम टैक्स फ्री के दायरे में होती है। उन्हें 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है।

ये खबर भी पढ़ें – Budget 2024: अमित शाह, शिवराज या नितिन गडकरी, किसके मंत्रालय को मिला सबसे ज्यादा पैसा

 

- Advertisement -spot_img