Criminal Lawyer Threatens Judge: दिल्ली की एक अदालत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
यहां सजा सुनने के बाद एक अपराधी और उसके वकील ने महिला जज को कोर्ट में सबके सामने धमकाया और गालियां दी।
इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो गए। आरोपी ने जज पर चीजें फेकने की कोशिश भी की।
“तू बाहर मिल, देखता हूं कैसे जिंदा घर जाती है”
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के द्वारका में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवांगी मंगला ने 6 साल पुराने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुनाया।
फैसला सुनने के बाद आरोपी ने जज को धमकी देते हुए अपशब्द कहे और कहा,
“तू है क्या चीज… तू बाहर मिल, देखता हूं कैसे जिंदा घर जाती है।”
न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और उसे अगली सुनवाई पर धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत जमानत बांड प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

जज ने फैसला में लिखी धमकाने की बात
जज मंगला ने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि आरोप साबित होने के बाद आरोपी और उसके वकील ने उन्हें धमकाने की कोशिश की।
उन्होंने जज पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव डाला और दोषी होने के बावजूद आरोपी को बरी करने की मांग की।
इसके साथ ही, उन्होंने जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और जबरन इस्तीफा लेने की धमकी भी दी।

वकील को कारण बताओ नोटिस
महिला जज ने दोषी के वकील अतुल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
उन्होंने यह भी कहा कि जज के साथ दुर्व्यवहार के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी अतुल कुमार के वकील को एक अदालती नोटिस जारी किया जाए।
उन्हें अपने व्यवहार के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए माननीय हाई कोर्ट में आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता क्यों हो सकती है।
वकील को अगली सुनवाई की तारीख पर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग तक जाएगा मामला
जज ने स्पष्ट किया कि इस धमकी और उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायाधीश हमेशा न्याय के पक्ष में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हों।
इस संदर्भ में, आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली के समक्ष उचित कार्रवाई की जाएगी, जो धमकी और उत्पीड़न से संबंधित है।