Death Penalty For Conversion in MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है।
इस फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में धर्मांतरण करवाने वाले दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी।
एमपी में धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने कानूनी प्रावधान करने का फैसला किया है।
इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में बदलाव भी किया जाएगा।
महिला दिवस के मौके पर किया ऐलान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये बड़ा ऐलान किया है।
सीएम का कहना है कि अब राज्य में धर्मांतरण को चलने नहीं दिया जाएगा।
सीएम ने यहां कहा- ”हमारी सरकार ये प्रावधान करने जा रही है। धर्मांतरण प्रदेश में नहीं चलने दिए जाएगा।”
सीएम ने ये ऐलान आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में किया।
यहां वह महिला दिवस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

इस वजह से लिया फैसला
मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह सख्त फैसला लिया है।
दरअसल, पिछले कुछ समय से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से लगातार धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं।
इसमें कुछ मामले ऐसे भी थे, जिसमें युवकों ने दूसरा नाम बताकर युवतियों से नजदीकी बढ़ाई और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर धर्मांतरण का दबाव बनाया।
भोपाल में युवती ने की थी खुदकुशी
हाल ही में भोपाल में इंजीनियरिंग की छात्रा ने खुदकुशी कर जान दे दी थी।
इस मामले में हिंदू संगठनों ने थाने में हंगामा कर लव जिहाद की जांच करने की मांग की थी।
ऐसा फैसला करने वाला देश का पहला राज्य
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसमें धर्मांतरण कराने वालों की फांसी की सजा दी जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को भी पारित किया था जिसका उद्देश्य गैरकानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाकर धर्म की स्वतंत्रता देना है।
गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराए जाने पर सजा का भी प्रावधन है।
महिलाओं और नाबालिगों के धर्म परिवर्तन कराने पर दो से 10 साल की सजा का प्रावधान है।
सुनिए क्या कहा सीएम मोहन यादव ने…