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दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी में पटाखे जलाने पर लगी रोक, गोवा अग्निकांड के बाद लिया फैसला

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

New Year Firecracker Ban: दिल्ली आबकारी विभाग ने राजधानी में क्रिसमस और नए साल के समारोहों के दौरान सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

यह बड़ा फैसला गोवा के एक नाइट क्लब में हुई भीषण आग की घटना के बाद सुरक्षा उपायों को सख्त करने के लिए लिया गया है।

गोवा हादसे ने बदली तस्वीर, दिल्ली ने लिया सबक

हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भयंकर आग में 25 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को हिला दिया।

इस त्रासदी ने सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानकों और जोखिम भरी गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए।

इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने का संकल्प लिया है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

क्या हैं नए नियम 

10 दिसंबर को जारी आदेश में विभाग ने सभी पंजीकृत प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश दिए हैं:

  1. पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध: क्लब, रेस्टोरेंट या बार के परिसर में किसी भी प्रकार के पटाखे – चाहे वह पारंपरिक हों या इलेक्ट्रिक – फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  2. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (Fire NOC) अनिवार्य: 90 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए वैध फायर एनओसी का होना जरूरी है और सभी अग्निशमन प्रणालियाँ कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।

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कहां लागू होंगे?

यह नियम शहर के लगभग 950 पंजीकृत होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और बार पर लागू होंगे।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुरक्षा जरूरी, नहीं तो लाइसेंस रद्द

नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उनका लाइसेंस रद्द या निलंबित भी किया जा सकता है।

दिल्ली आबकारी विभाग का यह कदम सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

यह निर्णय दिखाता है कि गोवा जैसी दुर्घटनाओं से सीख लेकर पूर्व तैयारी और सख्त निगरानी से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है।

प्रतिष्ठानों से अपेक्षा है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और लोगों को एक सुरक्षित और खुशनुमा वातावरण में नए साल का स्वागत करने का अवसर देंगे।

आम नागरिकों को भी चाहिए कि वे ऐसे किसी भी स्थान पर पटाखे इस्तेमाल करने की मांग न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले प्रतिष्ठानों को ही प्रोत्साहित करें।

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