Firecrackers Ban: दिवाली की तरह अब आप नए साल के वेलकम में भी पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे।
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।
इसी के साथ नए साल में भी पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पाबंदी बनी रहेगी।
दिल्ली वाले नहीं फोड़ पाएंगे पटाखें
इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली वालों में काफी मायूसी भी है क्योंकि यहां काफी वक्त से पटाखों पर बैन लगा हुआ है।
लेकिन राजधानी में प्रदूषण की हालत बद से बदतर होती जा रही है।
ऐसे में ये फैसला बेहद जरूरी था।
दिवाली से पहले लगा था बैन
इससे पहले प्रदुषण को देखते हुए दिल्ली (Delhi) सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था।
ये फैसला दिवाली से पहले लिया गया था। क्योंकि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का प्रदूषण स्तर एकदम से बढ़ जाता है।
दिल्ली सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी
दिल्ली के प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में पूरे साल पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरे साल प्रतिबंध रहेगा।
GRAP का चौधा चरण फिर लागू
प्रदुषण मामले में सुनवाई कर रहे है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बैंच को सूचना दी गई है कि वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) का चौथा चरण फिर से लागू कर दिया गया है।
बैंच ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन माध्यम से उनकी आपूर्ति पर पूरे साल के लिए तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
कोर्ट ने जताई चिंता
दिवाली के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित उसके निर्देशों का बमुश्किल पालन हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।