Cashless Petrol Pump: मध्य प्रदेश पुलिस ने 1 जनवरी 2025 से पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
यह कदम गबन की शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है। हालांकि, पचमढ़ी पेट्रोल पंप को इंटरनेट की कमी के कारण छूट दी गई है।
इस वजह से लिया गया फैसला
एमपी पुलिस के पेट्रोल पंप और सुपर माक्रेट में मिल रही गबन की शिकायतों को देखते हुए यहां कैश पेमेंट पर बैन लगाया जाएगा और इन संस्थानों पर सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से जारी आदेश के तहत 1 जनवरी 2025 से ये आदेश पुलिस के सभी पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों पर प्रभावी कर दिया जाएगा।
कैशलेस पेमेंट का परीक्षण सफल
भोपाल पुलिस इकाई के पेट्रोल पंप में गत एक मई 2024 से नगद लेन-देन प्रतिबंधित कर रखा है। हालांकि, इसके सफल परिणाम भी सामने आए हैं।
ये लेन-देन पुलिस कल्याण के पेट्रोल पम्पों, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्रों, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों जिनमें वार्षिक टर्नओवर 6 लाख से ज्यादा है, आदेश के अधीन होंगे।
पचमढ़ी पुलिस पेट्रोल पंप को छूट
पचमढ़ी स्थित पुलिस पेट्रोल पंप को इस नियम से छूट मिली है क्योंकि वहां मोबाइल इंटरनेट की सुविधा सीमित है।
यहां के पेट्रोल पंप में कैश लेना बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल पंप से सभी भुगतान चैक, डिजिटल माध्यम से ही किए जाएंगे।
वहां के पेट्रोल पंप के नोडल अधिकारी द्वारा रोजाना चेकिंग की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा के एडीजीपी अनिल कुमार ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं सेनानियों को निर्देश जारी किए हैं।