पासपोर्ट एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो साबित करता है कि आप कौन हैं और आप किस देश से हैं। पासपोर्ट के माध्यम से ही आप विदेशों में छुट्टियां मनाने, काम या पढ़ाई जैसे विभिन्न कारणों से यात्रा कर सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा योजना के मुताबिक हो तो यह सुनिश्चित करना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपका पासपोर्ट अपडेटेड है।
भारत का पासपोर्ट जारी होने की तारीख से दस साल तक वैध रहता है और 10 साल की मियाद पूरी हो जाने के बाद पासपोर्ट को रिन्यू करने की जरूरत होती है। पासपोर्ट के एक्सपायर होने के तीन साल बाद तक या एक साल पहले तक रिन्यू करवाया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए आपको अपना पासपोर्ट एक्सपायर होने से कम से कम नौ महीने पहले रिन्यू कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि छह माह के भीतर पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ देरी हो सकती है, जिससे आपकी विदेश यात्रा की योजना प्रभावित हो सकती है।
यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो आपका पासपोर्ट पांच साल के लिए या आपके 18 वर्ष के होने तक, जो भी पहले हो, वैध है। इसके बाद आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं। यदि आपकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच है, तो आप 10 वर्षों के लिए वैध पासपोर्ट प्राप्त करना चुन सकते हैं।
पासपोर्ट को आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कराया जा सकता है। आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस…
- पहला स्टेप – पासपोर्ट सेवा वेबसाइट https://passportindia.gov.in/ पर जाएं
- दूसरा स्टेप – यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो लॉगइन करें,
अगर नए यूजर हैं तो पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर ‘न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन’ ऑप्शन पर क्लिक करें
पासपोर्ट ऑफिस का चुनाव करें और अपने पते के अनुसार पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करें
पासवर्ड और लॉगइन आईडी बनाने के लिए नाम और ईमेल आईडी जैसी जरूरी जानकारी भरें
कैप्चा कोड भरें और ‘रजिस्टर करें’ पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ई-मेल पर अकाउंट एक्टिवेशन का लिंक प्राप्त होगा।
अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन के बाद आप नए पासपोर्ट या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। - तीसरा स्टेप – अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगइन करें
- चौथा स्टेप – ‘नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करें/पासपोर्ट को पुनः जारी करें’ विकल्प पर क्लिक करें
- पांचवां स्टेप – ‘आवेदन पत्र भरने के लिए यहां क्लिक करें’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- छठा स्टेप – सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें
- सातवां स्टेप – ‘पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट’ विकल्प पर क्लिक करें
- आठवां स्टेप – उपलब्ध भुगतान विधियों में से किसी एक का इस्तेमाल करके भुगतान करें
- नौवां स्टेप – अपना फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद सबमिट करें
- दसवां स्टेप – ‘आवेदन रसीद प्रिंट करें’ विकल्प पर क्लिक करें
- ग्यारहवां स्टेप – दिए गए तारीख पर सभी आवश्यक दस्तावेजों और अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाएं।
पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट ऐसे बुक करें
पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, इन स्टेप्स को फॉलो करें –
- पहला स्टेप – अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर लॉग इन करें
- दूसरा स्टेप – ‘सहेजे गए और सबमिट किए गए आवेदन देखें’ वाले विकल्प को क्लिक करें
- तीसरा स्टेप – ‘भुगतान करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें’ पर क्लिक करें
- चौथा स्टेप – भुगतान विधि चुनें और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) चुनें जहां आप जाना चाहते हैं
- पांचवां स्टेप – कैप्चा कोड डालकर PSK लोकशन को वैरिफाई करें
- छठा स्टेप – अप्वॉइंटमेंट स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद पे और बुक अप्वॉइंटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।
जब पासपोर्ट रिन्युअल फी की बात आती है, तो यह आपकी उम्र, बुकलेट में पृष्ठों की संख्या और आपके द्वारा चुनी गई योजना के प्रकार (सामान्य या तत्काल) जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तत्काल योजना का विकल्प चुनने पर 2000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगता है।
पासपोर्ट रिन्युअल फी –
- 10 साल की वैधता वाले 36 पेज पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये फी देनी होती है, जबकि तत्काल के लिए 2000 रुपये
- 10 साल की वैधता वाले 60 पेज पासपोर्ट के लिए 2000 रुपये फी लगती है, जबकि तत्काल के लिए 2000 रुपये फी देनी होती है
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 साल की वैधता वाले 36 पेज पासपोर्ट के लिए 1000 रुपये फी लगती है, जबके तत्काल के लिए 2000 रुपये देनी होती है
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 10 साल की वैधता वाले 36 पेज पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये फी देनी होती है, जबकि 2000 रुपये तत्काल रुपये देने होते हैं।
पासपोर्ट रिन्युअल के लिए इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत –
- मूल पासपोर्ट
- आपके मौजूदा पासपोर्ट के पहले और आखिरी दो पन्नों की फोटो कॉपी
- ईसीआर/नॉन-ईसीआर पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- वैलेडिटी एक्सटेंशन पेज की फोटो कॉपी
- ऑब्जरवेशन पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी।