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31 दिसंबर तक नहीं फाइल किया GST Return तो आय के हिसाब से देना होगा जुर्माना

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 12 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

GST Return Deadline: जीएसटी का सालाना रिटर्न भी दाखिल किया जाता है। जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। लेकिन अगर समय-सीमा में रिटर्न फाइल नहीं किया तो हर दिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।

जीएसटी रिटर्न मासिक (मंथली) और त्रैमासिक (Quarterly) के साथ ही सलाना (एनुअल) भी फाइल करना होता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।

इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो आय के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

आय के हिसाब से लगेगा जुर्माना

अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।

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27,500 करोड़ की जीएसटी वसूलनी है

राज्य जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,500 करोड़ की जीएसटी वसूलनी है।

जिसमें से विभाग ने अभी तक करीब 13 हजार करोड़ ही वसूले हैं। 14 हजार करोड़ से ज्यादा की वसूली करनी अभी बाकी है।

दूसरी ओर इन दिनों राज्य जीएसटी ने वर्ष 2017 से पहले के वैट मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है।

विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का फायदा भी 31 दिसंबर तक

यह योजना उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है।

आयकर विभाग अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 चला रहा है।

31 दिसंबर इस स्कीम की आखिरी तारीख है।

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क्या है GST रिटर्न

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) ने विक्रेताओं और खरीदारों से उत्पादों और सेवाओं के बारे में विवरण शामिल करके टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को आसान बनाया है।

जीएसटी परिषद ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) तंत्र विकसित किया, जहां करदाताओं को वस्तुओं और सेवाओं से जुडी सभी चलाना, खरीद और बिक्री की तारीखों, मूल्य, स्थानों आदि के बारे में सभी विवरणों की विधिवत रिपोर्ट प्रदान करना पड़ता है।

जीएसटी के तहत पंजीकृत होने वाले प्रत्येक व्यवसाय को सरकार को कर की भुगतान का रिपोर्ट दिखाना पड़ता है जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न (जीएसटीआर) के रूप में जाना जाता है।

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जीएसटी रिटर्न के तहत, भारत भर में अपने निगमों और उद्योग को संचालित करने वाले करदाता जीएसटी परिषद और भारत के अप्रत्यक्ष कर विभाग द्वारा अनुशंसित जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वह अंतरराज्यीय या अंतर्राज्यीय हो।

जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर फॉर्म के माध्यम से स्लैब और योग्यता के अनुसार करों का भुगतान किया जाता है।

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