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इंदौर बावड़ी हादसे के दोनों आरोपी रिहा, बेलेश्वर महादेव में रामनवमी के दिन हुई थीं 36 मौतें

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Indore Bawadi Accident: इंदौर के बेलेश्वर महादेव में हुए बावड़ी हादसे के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया है।

30 मार्च 2023 को राम नवमी के दिन हुए इस हादसे में 36 लोगो की मौत हो गई थी।

दरअसल, पटेल नगर में हवन के दौरान जमीन धंसकने से लोग बावड़ी के अंदर चले गए थे।

लोगों को बचाने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और महू से आर्मी की मदद भी ली गई थी।

इस मामले में लोअर कोर्ट ने 3 अप्रैल को दोनों आरोपियों को दोषमुक्त पाया है।

मंदिर के अध्यक्ष और सचिव को बनाया था आरोपी

इंदौर पुलिस ने इस हादसे में बेलेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरलीधर सबनानी को दोषी मानते हुए आरोपी बनाया था।

इस मामले मे दोनों की लापरवाही पुलिस द्वारा दर्शायी गई थी।

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घटना के साल भर बाद अध्यक्ष और सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई थी। जिसके बाद कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए थे।

इस मामले में गुरुवार को न्यायालय का आदेश आया है।

33 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे

अध्यक्ष शिवाराम गलानी के वक़ील राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी और दो आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में बनाए गए थे।

सबके बयान सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषमुक्त करार दिया।

कोर्ट ने कहा पूरे मामले में लापरवाही हुई

कोर्ट ने पुलिस की जांच पर कहा की पुलिस ने लापरवाही की है और ठीक से जांच नहीं की।

वही अधिवक्ता बेस ने बताया कि कोर्ट द्वारा यह मान्य किया गया कि नगर निगम को भी यह पता नहीं था कि वह बावड़ी है।

जबकि निगम कार्यालय वहीं पर मौजूद था इसके साथ ही नगर निगम की भी इस पूरे मामले में लापरवाही है।

 

हवन करने गए थे, जीवन हुआ स्वाहा

इंदौर में दो साल पहले 30 मार्च 2023 राम नवमी के दिन पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में हवन का आयोजन किया गया था।

उस दौरान हवन करते समय बावड़ी की गई थी जिसमें कई लोग समा गए थे।

इस घटना में 36 व्यक्तियों की मौत हो गई थी जबकि 18 भक्त घायल हो गए थे जो हवन में शामिल हुए थे।

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