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इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई तिहरे मृत्युदंड की सजा

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Triple Death Penalty: इंदौर जिले के हीरानगर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।

द्वितीय सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सविता जड़िया ने दोषी मंगल पवार को तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस घिनौने अपराध को विरलतम (रेयरेस्ट ऑफ द रेयर) माना।

कोर्ट ने तीन अलग-अलग धाराओं में मृत्युदंड और दो अन्य धाराओं में अर्थदंड लगाया है।

7 साल की मासूम से दरिंदगी, न्यायालय का सख्त रुख

यह घटना 27 फरवरी 2024 की है, जब देवास निवासी आरोपी मंगल पवार ने झोपड़ी के पास खेल रही बच्ची को अगवा किया और उसे सुनसान प्लॉट में ले जाकर दुष्कर्म किया।

मासूम के चीखने-चिल्लाने पर उसकी मां और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकला।

हालांकि, राहगीरों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

गंभीर अपराध को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने त्वरित सुनवाई की मांग की थी।

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विशेष अदालत ने आरोपी को सुनाई तीन बार फांसी की सजा

मामले की सुनवाई 11 महीने 15 दिन तक चली, जिसके बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं में मृत्युदंड और दो अन्य धाराओं में पांच-पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार मीना ने कहा कि यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देगा कि मासूम बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।

उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

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