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MP हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सुरेश कुमार कैत, 6 माह का होगा कार्यकाल

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Manish Kumar
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Chief Justice of MP High Court: भोपाल। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने बुधवार को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली।

राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जस्टिस कैत को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे।

स्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 28वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

उनका कार्यकाल 6 महीने का ही होगा।

जस्टिस सुरेश कैत दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज रह चुके हैं।

Justice Suresh Kumar Kait take oath as Chief Justice of MP High Court

Chief Justice of MP High Court: 24 मई 2024 से खाली था चीफ जस्टिस का पद –

चीफ जस्टिस का पद 24 मई 2024 से खाली था।

जस्टिस रवि मलिमठ के रिटायर होने के बाद पहले जस्टिस शील नागू, फिर जस्टिस संजीव सचदेवा एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे।

जुलाई 2024 में कॉलेजियम ने जस्टिस जीएस संधूवालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी।

लेकिन, बाद में 17 सितंबर को इसे संशोधित कर जस्टिस सुरेश कुमार कैत के नाम की अनुशंसा की गई।

Chief Justice of MP High Court: यूपीएससी-रेलवे के पैनल वकील रहे हैं –

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस की शपथ लेने वाले सुरेश कुमार कैत हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं।

उनका जन्म 24 मई 1963 को कैथल के काकौत गांव में हुआ था।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की।

1989 में उन्होंने वकील के तौर पर पंजीकृत कराया था।

कैत को 2004 में केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया।

सुरेश कैत यूपीएससी और रेलवे के पैनल वकील रह चुके हैं।

Chief Justice of MP High Court: 2008 में हुई थी अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्ति –

2008 में अतिरिक्त जज के तौर पर उनकी नियुक्ति दिल्ली हाई कोर्ट में की गई थी।

इसके बाद 2013 में उन्हें प्रमोट कर स्थायी जस्टिस बनाया गया।

दिल्ली के जामिया हिंसा और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों की जस्टिस कैत सुनवाई कर चुके हैं।

इन मामलों में उनके द्वारा दिए गए फैसलों में उनके निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण की सराहना की जाती है।

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