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Kolkata Rape Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

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Manish Kumar
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High Court orders CBI investigation: कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या मामले में सुनवाई की।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेप एंड मर्डर केस की जांच अब सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है।

हाई कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई।

High Court orders CBI investigation: जांच में कुछ मिसिंग है – 

चीफ जस्टिस टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जांच में कुछ मिसिंग है।

बेंच ने पूछा कि पुलिस ने तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की है।

हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि डॉ. संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेजिए।

High Court orders CBI investigation: नहीं पड़ा मौत का कोई असर – 

अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें ऑर्डर पास करना पड़ेगा। उन्हें डॉक्टर की मौत से ज्यादा असर नहीं पड़ा है।

उन्हें घर पर रहना चाहिए, कहीं काम करने की जरूरत नहीं है।

कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी।

हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह इस मामले से जुड़े सभी अहम सबूत 14 अगस्त, बुधवार सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंप दें।

इस मामले में पुलिस के पास सबूत के तौर पर अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज व बयान हैं।

High Court orders CBI investigation: लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता –

कोलकाता में लेडी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया था।

उसके बाद से देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है।

इस मामले के बाद से एक बार फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है।

मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि लेडी डॉक्टर को बर्बरता के साथ मारा गया था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बर्बरता का खुलासा –

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ रेप की पुष्टि हुई थी।

उसके शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान थे। उसकी पसलियां टूटी हुई थी।

उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी थी। आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या की।

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