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न्यू ईयर पार्टी के लिए लाइसेंस अनिवार्य, बिना अनुमति शराब परोसने पर होगी कार्रवाई

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New Year Party 2025: अगर आप इंदौर शहर के रहने वाले हैं और न्यू ईयर पर पार्टी करने का प्लान कर रहें हैं, तो यह खबर आपके लिए है।

नए साल का जश्न मनाने के लिए 31 दिसंबर की रात आयोजित होने वाली शराब पार्टियों को लेकर सख्त नियम लागू किए जा चुके हैं।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी शराब पार्टी बिना लाइसेंस के आयोजित नहीं की जा सकेगी।

टीमें होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट पर पैनी नजर रखेंगी और इस एक दिन के लिए लाइसेंस अनिवार्य रहेगा।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बगैर लाइसेंस के शराब पिलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक दिन के लिए लाइसेंस हैं जरुरी

इंदौर में नए साल के जश्न को लेकर शहर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

वहीं प्रशासन और पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए।

जहां एक तरह 31 दिसंबर की रात को शहर में शराब पार्टियों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है।

वहीं आबकारी विभाग भी नए वर्ष पर बगैर अनुमति आयोजित शराब पार्टियों को लेकर अलर्ट है।

शहर में 31 दिसंबर की रात को आयोजित होने वाली शराब पार्टियों पर आबकारी विभाग की नजर रहेगी।

विभाग की अलग-अलग टीमें 31 दिसंबर को होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउस की निगरानी करेंगी।

आबकारी विभाग रखेगा पैनी नजर
आबकारी विभाग रखेगा पैनी नजर

बगैर लाइसेंस के शराब पिलाने पर कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए कई दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी शराब पार्टी बिना लाइसेंस के आयोजित नहीं होगी।

इस संबंध में होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और फार्म हाउस के आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे एक दिन के आकस्मिक लाइसेंस ले लें।

12 बजे रात तक बंद हो जाएं पब-रेस्टारेंट

आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त मनीष खरे ने जानकारी दी कि बिना लाइसेंस शराब परोसने या सेवन कराने पर आयोजकों और उपस्थित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए विभाग की टीमें 31 दिसंबर को सघन निगरानी करेंगी।

जिन स्थानों पर शराब पार्टी आयोजित की जा रही है, उन्हें पहले से चिन्हित किया जा रहा है।

आयोजकों को शराब पार्टी के लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस लेना होगा।

लाइसेंस ऑनलाइन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।

एक दिन का लाइसेंस जरूरी
एक दिन का लाइसेंस जरूरी

जहां शराब परोसने का समय रात 11:30 बजे तक सीमित रहेगा, वहीं उपभोग की अनुमति रात 12 बजे तक होगी।

शहर भर में पब, बार और अन्य आयोजन स्थलों की निगरानी के लिए एआई-आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

31 दिसंबर को विशेष कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी की जाएगी।

नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के विशेष इंतजाम, बजरंग दल की मांग

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है।

आयोजकों और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

प्रशासन की सख्ती से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अप्रिय घटना न हो और सभी नागरिक सुरक्षित वातावरण में नए साल का स्वागत करें।

इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही नाबालिगों को शराब सेवन से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।

इसके अलावा, होटल और रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक बंद करने की सिफारिश भी की गई है।

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