Rules For Oath Of MP: नई दिल्ली। लोक सभा के सांसदों को अब शपथ लेने के बाद किसी भी तरह के नारा लगाने की अनुमति नहीं होगी।
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 जुलाई, बुधवार को लोक सभा में सांसदों के शपथ के नियमों में बदलाव किया है।
लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने ‘अध्यक्ष के निर्देशों’ में ‘निर्देश-1’ में एक नया प्रावधान शामिल किया है जिसके मुताबिक, अब सदस्य सिर्फ सांसद पद की शपथ लेंगे और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान वे किसी भी अन्य शब्द या किसी मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान AIMIM के सांसद असद्दुदीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था जिस पर भाजपा नेताओं और सांसदों ने आपत्ति जताई थी।
ओवैसी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शपथ (Rules For Oath Of MP) के बाद जय हिन्द और जय संविधान का नारा लगाया था जबकि बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र की जय का नारा लगाया था।
इनके अलावा अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश राय ने सांसद पद की शपथ लेने के बाद जय अयोध्या, जय अवधेश के नारे लगा लगाए थे जबकि भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने शपथ की शुरुआत राधे-राधे से की थी।
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ReNeet लिखी टी-शर्ट पहन कर शपथ ली थी और नारा लगया था कि री-नीट, बिहार को विशेष दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।
आउटर मणिपुर लोकसभा सीट से सांसद कांग्रेस नेता अल्फ्रेड कन्नगाम एस. आर्थर ने शपथ के बाद नारा लगाया था कि मणिपुर को न्याय दो और भारत को बचाओ।
सांसदों द्वारा इस तरह से नारे लगाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि सांसद शपथ (Rules For Oath Of MP) ग्रहण के जरिये अपना-अपना राजनीतिक संदेश जनता को भेज रहे हैं।