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35 नहीं, अब भी 25 दिन में ही बुक होगा दूसरा गैस सिलेंडर- सरकार का बड़ा बयान, अफवाहों पर लगाम

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

नई दिल्ली: रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर के इस्तेमाल और बुकिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे।

कहा जा रहा था कि अब दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए आपको एक महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा।

लेकिन अब भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन सभी खबरों का खंडन कर दिया है।

बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने साफ लफ्जों में कहा है कि गैस बुकिंग के नियमों में फिलहाल कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।

जो खबरें चल रही थीं कि उज्ज्वला योजना (PMUY) वालों को 45 दिन और सामान्य ग्राहकों को 35 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा, वे पूरी तरह गलत हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, पुराना नियम ही लागू रहेगा।

यानी, अगर आपको आज एक सिलेंडर डिलीवर हुआ है, तो आप अगले सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद करा सकेंगे।

हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि अलग-अलग समय पर मांग को देखते हुए सरकार ने लॉक-इन पीरियड को एडजस्ट किया है।

शहरों में यह 25 दिन है, जबकि ग्रामीण इलाकों में मांग और सप्लाई के अंतर को देखते हुए इसे 45 दिन रखा गया है।

कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा कोटा

घरेलू गैस के मुकाबले इस वक्त बाजार में कमर्शियल (19 किलो वाले) सिलेंडर की मांग बहुत ज्यादा है।

रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों में इसकी किल्लत न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के कोटे में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

अब कुल कोटा 50% तक पहुंच गया है, जिसका असर अगले दो-तीन दिनों में जमीन पर दिखने लगेगा और बाजार में सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ जाएगी।

PNG पाइपलाइन के लिए नया कानून: अब नहीं चलेगी सोसायटियों की मनमानी

सरकार का असली फोकस अब घरों तक सीधे पाइप से गैस (PNG) पहुंचाने पर है।

इसके लिए ‘अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत नए सख्त नियम लागू किए गए हैं।

अक्सर देखा जाता था कि हाउसिंग सोसायटियां या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पाइपलाइन बिछाने के काम में अड़ंगा डालते थे या परमिशन देने में महीनों लगा देते थे।

अब नए नियमों के मुताबिक:

  • अगर कोई कंपनी गैस पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है, तो सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी।
  • अगर सोसाइटी सहयोग नहीं करती है, तो सरकार उस पूरी सोसाइटी की गैस सप्लाई रोकने जैसा कड़ा कदम भी उठा सकती है।
  • सरकारी विभागों को भी अब फाइलों पर बैठने की इजाजत नहीं है। छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़े काम के लिए 60 दिन की समय सीमा तय है।
  • अगर इस दौरान जवाब नहीं मिला, तो इसे ‘डीम्ड क्लियरेंस’ यानी अपने आप मिली मंजूरी मानकर काम शुरू कर दिया जाएगा।

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LPG बनाम PNG: क्या है नया नियम?

सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला उन लोगों के लिए है जिनके घर में पहले से PNG (पाइप वाली गैस) कनेक्शन है।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही घर में PNG और LPG दोनों नहीं चल सकते।

अगर आपके घर में पाइप वाली गैस लग गई है, तो आपको अपना पुराना LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा।

14 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक, PNG यूजर्स को न तो नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही वे पुराने सिलेंडर को रीफिल करवा पाएंगे।

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

सरकार इन नियमों को ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत इसलिए लाई है ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे।

युद्ध या किसी आपातकालीन स्थिति में भी रसोई तक गैस पहुंचती रहे, इसके लिए पाइपलाइन का जाल बिछाना जरूरी है।

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PNG न केवल सिलेंडर के मुकाबले सस्ती है, बल्कि यह सुरक्षित भी है क्योंकि इसमें सिलेंडर फटने या गैस चोरी होने का डर नहीं रहता।

साथ ही, इससे सिलेंडर की ढोआ-ढोई का झंझट भी खत्म हो जाता है।

आम आदमी के मन में उठ रहे सवाल

  • क्या सिलेंडर तुरंत जमा करना होगा? जी नहीं। जब आपके इलाके में पाइपलाइन बिछ जाएगी और आपको नोटिस मिलेगा, उसके बाद आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा।
  • अगर पाइपलाइन आना मुमकिन न हो तो? अगर तकनीकी कारणों से आपके घर तक पाइप नहीं पहुँच सकता, तो आपकी LPG सप्लाई जारी रहेगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

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