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शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे

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Manish Kumar
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Manish Sisodia Bail: नई दिल्ली। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिलने के 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10-10 लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है।

अदालत ने हर हफ्ते सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की शर्त पर जमानत दी है।

Manish Sisodia Bail: ईडी की दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की मांग को कोर्ट ने किया खारिज – 

ईडी के वकील ने मांग की कि पूर्व मंत्री को दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की शर्त को भी आधार बनाकर जमानत दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।

Manish Sisodia Bail: संजय सिंह के घर बांटी गईं मिठाइयां – 

मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर मिठाइयां बांटी गई हैं।

मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं में खुशी की लहर है।

Manish Sisodia Bail: जमानत केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा – संजय सिंह

मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस मामले में कोई सच्चाई/सबूत नहीं है।

हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया।

मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला AAP के पक्ष में आया और हर कार्यकर्ता उत्साहित है।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं। यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है।

Manish Sisodia Bail: फरवरी 2023 में किया था गिरफ्तार –

गौरतलब है कि शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में बंद हैं।

इससे पहले भी सिसोदिया जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन हर बार ईडी और सीबीआई ने उन्‍हें जमानत देने का विरोध किया।

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