Homeन्यूजCM मोहन यादव ने शिवराज का एक और फैसला पलटा, इंदौर में...

CM मोहन यादव ने शिवराज का एक और फैसला पलटा, इंदौर में नाइट कल्चर तत्काल प्रभाव से बंद

और पढ़ें

Manish Kumar
Manish Kumarhttps://chauthakhambha.com/
मनीष आधुनिक पत्रकारिता के इस डिजिटल माध्यम को अच्छी तरह समझते हैं। इसके पीछे उनका करीब 16 वर्ष का अनुभव ही वजह है। वे दैनिक भास्कर, नईदुनिया जैसे संस्थानों की वेबसाइट में काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देशगांव डॉट कॉम और न्यूज निब (शॉर्ट न्यूज ऐप) की मुख्य टीम का हिस्सा रहे। मनीष फैक्ट चैकिंग में निपुण हैं। वे गूगल न्यूज इनिशिएटिव व डाटालीड्स के संयुक्त कार्यक्रम फैक्टशाला के सर्टिफाइट फैक्ट चेकर व ट्रेनर हैं। भोपाल के माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके मनीष मानते हैं कि गांव और शहर की खबरों को जोड़ने के लिए मीडिया में माध्यमों की लगातार ज़रूरत है।

Indore Night Culture: भोपाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर में अब नाइट कल्‍चर नहीं चलेगा यानी रात के समय बीआरटीएस पर जो दुकानें 24 घंटे चलती थीं, अब नहीं खुली रहेंगी।

प्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्‍टर ने पुराना आदेश निरस्‍त कर दिया है।

इंदौर में अब रात के समय खुले रहने वाले बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन में नई व्यवस्था लागू होगी।

जल्द ही इस संबंध में नई कार्ययोजना बनाकर बाजार एवं व्यवसायिक संस्थाओं का संचालन रात में होगा।

कलेक्टर आशीष सिंह ने पहले इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों के लिए 24 घंटे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।

इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात के समय चालू रहने वाले बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने 13 सितबंर 2022 को मध्य प्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24×7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घंटे) संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त (Indore Night Culture) कर दिया।

- Advertisement -spot_img