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MP में हेलमेट नियम हुए सख्त: न पहनने पर होगा लाइसेंस रद्द, जिलों के बीच सुरक्षा को लेकर होगा कॉम्पटीशन

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

MP New Helmet Rules: मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही सख्त और अहम फैसला लिया है।

अब राज्य के सभी जिलों में दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो उनके खिलाफ सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित यानी रद्द किया जा सकेगा।

यह कदम सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा देने और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करने के मकसद से उठाया गया है।

सड़क सुरक्षा को लेकर जिलों में शुरू होगा स्वस्थ मुकाबला

इस नई पहल का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अब मध्य प्रदेश के सभी जिले सड़क सुरक्षा को लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

जो जिला पिछले सालों के मुकाबले सड़क हादसों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी लाने में सफल होगा, उस जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों को अवार्ड दिया जाएगा।

इसका मकसद अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति और ज्यादा सक्रिय बनाना और नए-नए तरीके (इनोवेशन) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राज्य के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस बैठक में परिवहन, लोक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा के लिए एक रोडमैप तैयार किया।

चौंका देने वाले आंकड़े बने सख्त कार्रवाई की वजह

सरकार के इस सख्त रुख के पीछे साल 2024 के चौंका देने वाले आंकड़े हैं।

इस साल मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 14,791 लोगों की जान चली गई।

इनमें से लगभग 44% यानी 6,541 लोग उन दोपहिया वाहन चालकों में शामिल थे, जो हेलमेट नहीं पहन रहे थे।

यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि हेलमेट न पहनना कितनी जानलेवा साबित हो रहा है।

इन्हीं आंकड़ों ने सरकार को यह सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया है।

हेलमेट न पहनने पर क्या होगी कार्रवाई?

नए नियमों के तहत, अब हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी।

प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी:

पहली बार में जागरूकता और जुर्माना:

शुरुआत में तो ट्रैफिक पुलिस चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में समझाएगी, लेकिन नियम तोड़ने पर उन पर जुर्माना भी लगेगा।

लगातार उल्लंघन पर सख्ती:

अगर कोई चालक बार-बार हेलमेट न पहनने का उल्लंघन करता रहता है और उसमें कोई सुधार नहीं होता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस निलंबित: 

इस सख्त कार्रवाई में उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित (Suspension of License) कर दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि उसे एक निश्चित समय के लिए वाहन चलाने की इजाजत नहीं होगी।

सरकार का मानना है कि लाइसेंस निलंबन जैसी सजा का डर लोगों में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देगा, जिससे सड़कों पर जान का जोखिम कम होगा।

सड़क दुर्घटनाए कम करने के लिए ये होंगे अहम कदम

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बैठक में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सात महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

इनमें से प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:

जीआईएस मैपिंग:

प्रदेश की सभी सड़कों, अस्पतालों और दुर्घटना के ब्लैक स्पॉट्स (वह स्थान जहां सड़क दुर्घटनाए होती हैं) की जीआईएस (GIS) मैपिंग की जाएगी।

इस डिजिटल मैपिंग से खतरनाक जगहों की पहचान करके वहा सुधार के काम किए जा सकेंगे।

कैशलेस इलाज की सुविधा:

सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत और बिना किसी आर्थिक परेशानी के इलाज मिल सके, इसके लिए ‘कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम-2025’ को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

हेलमेट का अनिवार्य उपयोग:

दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार की इस नई पहल से जहां एक तरफ लाइसेंस निलंबन का डर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करेगा, वहीं दूसरी तरफ जिलों के बीच की प्रतिस्पर्धा सड़क सुरक्षा के प्रबंधन को और बेहतर बनाएंगे।

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