Abortion Permission For Minor: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 14 वर्षीय नाबालिग गर्भवती के गर्भपात से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि “नाबालिग लड़की की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को देखते हुए न्यायालय मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता।”
इस मामले में हाईकोर्ट ने ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन को जरूरी निर्देश दिए हैं।
पिता ने मांगी थी गर्भपात की अनुमति
पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी।
याचिका में बताया गया कि 9 मार्च को भूपेंद्र गुर्जर नामक शख्स ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने बाद में लड़की को बचाया और मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

30 अप्रैल को होगी गर्भपात की प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने गजराराजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर के डीन को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।
30 अप्रैल (बुधवार) को सुबह 10 बजे गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मेडिकल टीम गर्भपात से पहले पीड़िता के स्वास्थ्य का पूरा आकलन करेगी।
कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था से नाबालिग की जान को खतरा है और उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

कोर्ट ने MTP एक्ट के तहत लिया फैसला
यह फैसला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत लिया गया है, जिसमें बलात्कार पीड़िताओं और नाबालिगों को गर्भपात की विशेष छूट दी जाती है।
कोर्ट की संवेदनशील टिप्पणी
न्यायमूर्तियों ने कहा, “एक नाबालिग लड़की जो बलात्कार की शिकार हुई है, उसकी पीड़ा को देखकर न्यायालय चुप नहीं रह सकता।
यह मामला न केवल कानूनी बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अहम है।”

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया
पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र गुर्जर के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया है।