mp high court fined : जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने खंडवा की भाजपा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह राशि एक सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने के आदेश दिए हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने कंचन तनवे के जाति प्रमाण-पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर याचिका लगाई थी।
मंगलवार को मामले में हुई सुनवाई में विधायक कंचन तनवे को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचीं। लिहाजा, हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए जुर्माना (mp high court fined) लगा दिया।
बता दें कि बीते साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कंचन मुकेश तनवे ने खंडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।
विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के समय भाजपा प्रत्याशी बनाई गईं कंचन तनवे ने चुनाव अधिकारी के सामने जो जाति प्रमाण-पत्र पेश किया था, उसमें पिता की जगह पति मुकेश तनवे का नाम लिखा था।
इस मसेल को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी और जनवरी 2024 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कंचन तनवे के चुनाव को शून्य करने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि भाजपा विधायक तनवे पर दो आधारों पर जुर्माना (mp high court fined) लगाया है।
पहला यह कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई को लंबित रखने टालमटोली का रवैया अपनाया।
दूसरा और सबसे गंभीर यह कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह करते हुए समय पर नोटिस न मिलने की गलतबयानी की। यही नहीं कोर्ट पर एकपक्षीय आदेश पारित करने का मिथ्या दोषारोपण तक कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, कंचन मुकेश तनवे ने जिला पंचायत चुनाव के समय भी यही यही जाति प्रमाण-पत्र लगाया था, तब चुनाव अधिकारी ने यह कहते हुए उन्हें नोटिस दिया था कि उनका जाति प्रमाण-पत्र सही नहीं है।
इसके बाद कंचन मुकेश तनवे ने शपथ-पत्र दिया था और उसमें समय नहीं होने का हवाला दिया जिसे स्वीकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया और वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गईं।