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MP के इन शहरों में नहीं बिकेगा मीट, दुकान खुली मिली तो लाइसेंस होगा रद्द

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Meat Ban in MP: मध्य प्रदेश प्रशासन ने आगामी धार्मिक पर्वों और नवरात्रि के पावन माहौल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है।

प्रदेश की राजधानी भोपाल और मां शारदा की नगरी मैहर समेत कई जिलों में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।

इस आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनका व्यापारिक लाइसेंस रद्द किया जाना भी शामिल है।

क्यों लगाया गया है प्रतिबंध?

यह कदम मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिस दौरान लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं और मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं।

ऐसे में, मांसाहारी उत्पादों का खुले में बेचना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है।

मैहर, जहां मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है, इस दौरान देशभर से लाखों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है।

प्रशासन का लक्ष्य इन श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है।

भोपाल में भी यह फैसला विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए लिया गया है।

कब तक बंद रहेंगी मीट की दुकानें?

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध की अवधि अलग-अलग है:

  • मैहर में: प्रतिबंध 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा। यह पूरी अवधि शारदीय नवरात्रि को कवर करती है।

  • भोपाल में: भोपाल नगर निगम ने विशिष्ट तिथियों पर प्रतिबंध लगाया है। इन तिथियों पर शहर की सभी मांस और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी:

  • 2 अक्टूबर 2025: गांधी जयंती और दशहरा
  • 7 अक्टूबर 2025: महर्षि वाल्मीकि जयंती
  • 21 अक्टूबर 2025: भगवान महावीर निर्वाण दिव्य (जैन धर्म का प्रमुख पर्व)

इन तिथियों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि ये सभी धार्मिक या राष्ट्रीय महत्व के दिन हैं, जब शहर में शांति और संयम बनाए रखना आवश्यक होता है।

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उल्लंघन करने पर क्या होगी कार्रवाई?

प्रशासन ने इस आदेश को लेकर कोई कोताही बरतने की चेतावनी दी है।

भोपाल नगर निगम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि निर्धारित तिथियों पर कोई दुकानदार मांस-मछली बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सबसे बड़ी सजा यह होगी कि उस दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, पुलिस के माध्यम से भी कार्रवाई का प्रावधान है।

मैहर प्रशासन ने भी आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, ताकि नवरात्रि के पवित्र माहौल को बनाए रखा जा सके।

Maa Sarada Mandir
Maa Sarada Mandir

प्रतिबंध के प्रभाव और महत्व

इस प्रतिबंध के दो पहलू हैं। एक तरफ, यह स्थानीय प्रशासन की सामाजिक एकता और धार्मिक सद्भाव को प्राथमिकता देने की सोच को दर्शाता है।

वहीं दूसरी ओर, इसका सीधा आर्थिक प्रभाव मांस और मछली का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों और उनपर निर्भर लोगों पर पड़ता है।

इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस और गणेश चतुर्थी जैसे अवसरों पर भी मांसाहारी समानों पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं।

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